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राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करना संवैधानिक अधिकार : हाईकोर्ट

Writer D by Writer D
25/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, लखनऊ
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इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court

इलाहाबाद हाई कोर्ट

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद- 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याची के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज कर दी।

जानकारी के मुताबिक याची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर यूपी के सीएम और राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर कुछ टिप्पणी की थी। उसने ट्विटर पर लिखा था यूपी के सीएम ने राज्य को जंगलराज में बदल दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि यूपी में कानून-व्यवस्था नहीं है।

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जिसके बाद याची यशवंत सिंह के खिलाफ कानपुर देहात के भोगनीपुर थाने में 2 अगस्त 2020 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 500, मानहानि और 66डी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था।

सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पहले की कार्रवाई रद्द कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार याची के पक्ष में यह आदेश जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है।

Tags: Allahabad High Courtup news
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