• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

CORONA : कोर्ट ने संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को गैरजरूरी बताया

Desk by Desk
09/12/2020
in Main Slider, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस CORONA से संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को गैरजरूरी बताया है। कोर्ट ने कहा है कि यह पोस्टर सिर्फ तभी लगाए जा सकते हैं, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी ने इसके आदेश दिए हो। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला कोरोना से संक्रमित लोगों के घरों के बाहर पोस्टर नहीं चिपकाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका सुनाया।

UN : सूडान में तैनात भारतीय सेना की अधिकारी मेजर चेतना को मिला यूएन पदक

पीठ में शामिल जस्टिस आर एस रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि केंद्र ने पहले ही इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसलिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस तरह के पोस्टर नहीं लगाने चाहिए। केंद्र ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसके दिशानिर्देशों में CORONA संक्रमित रोगियों के घरों के बाहर पोस्टर लगाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। पोस्टर लगाने की मंशा किसी को कलंकित करना नहीं हो सकता।

कृषि बिलों के मामले में मुझे राष्ट्रपति से कोई उम्मीद नहीं : दिग्विजय सिंह

पीठ ने 3 दिसंबर को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 3 दिसंबर को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे का उल्लेख किया था और पीठ को बताया था कि दिशानिर्देशों में पोस्टर चिपकाने की बात नहीं है। याचिकाकर्ता कुश कालरा की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा था कि कोरोना से संक्रमित पाए जाने वालों के घर के बाहर पोस्टर चिपकाए जाने के दिशानिर्देशों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है, लेकिन ‘वास्तविकता इससे बहुत अलग है’।

Tags: CoronavirusCOVIDCOVID patients homeCOVID-19nationalNational News national news hindi newsNEWSposters outside COVID patients homeSCSupreme Court
Previous Post

स्मार्ट मीटर से परेशान काशी के संतों ने बिजली विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा, धरने पर बैठे

Next Post

देश में जल्द लॉन्च होगा पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क, कैबिनेट का फैसला

Desk

Desk

Related Posts

Jitendra Mishra
Main Slider

दोबारा अंदर आने नहीं देंगे… राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO जितेंद्र मिश्रा मीडिया पर भड़के

04/09/2026
P Chidambaram-Raghav Chaddha
पंजाब

राघव चड्ढा के वोटर लिस्ट से नाम कटने पर चिदंबरम का तंज, बोले- ‘वे अकेले नहीं हैं’

04/09/2026
CJP spokesperson Ashutosh Ranka meets Akhilesh Yadav.
Main Slider

अखिलेश यादव से CJP प्रवक्ता की बंद कमरे में मुलाकात, बैठक ने बढ़ाया सियासी सस्पेंस

04/09/2026
home guard
Main Slider

यूपी में होमगार्ड भर्ती PET की तारीख बदली, अब 14 सितंबर से होगी परीक्षा

04/09/2026
IndiGo aircraft collides with a pole in Srinagar.
जम्मू कश्मीर

श्रीनगर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, पार्किंग के दौरान खंभे से टकराया यात्रियों से भरा इंडिगो विमान

04/09/2026
Next Post
रविशंकर प्रसाद Ravi Shankar Prasad

देश में जल्द लॉन्च होगा पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क, कैबिनेट का फैसला

यह भी पढ़ें

Manipur Violence

Manipur Violence: उपद्रवियों ने मंत्री के गोदाम में लगाई आग

24/06/2023
Molests

लुधियाना की नाबालिग को मिर्जापुर लाकर दुष्कर्म, आरोपित फरार

02/11/2021
Glowing Skin

पाना चाहते हैं चांद जैसी खूबसूरती, आजमाएं ये फेसपैक

22/04/2026
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version