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दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा

Writer D by Writer D
18/09/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
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sentenced to death

sentenced to death

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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना लाइनपार क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व 11 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म और ईंट से कुचलकर हत्या करने के दोषी वीरेंद्र बघेल को अपर जिला जज एवं विशेष जज पास्को एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने फांसी की सजा सुनाई है। जज ने आदेश में कहा कि दोषी को फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसका दम नहीं निकल जाए।

घटना थाना लाइनपार क्षेत्र के एक मोहल्ला की 24 अप्रैल 2019 की है। 11 वर्षीय बालिका को उसी मकान में किराये पर रहने वाले शिकोहाबाद के माढ़ई फतेहपुर निवासी वीरेंद्र बघेल पुत्र हरीराम उर्फ हरी सिंह बहला-फुसलाकर ले गया था।

बालिका को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसके चेहरे को ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में मृतक बालिका की मां ने वीरेंद्र बघेल के खिलाफ थाना लाइनपार में अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।

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मामला सेशन कोर्ट के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पास्को एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने आरोपी शादीशुदा होने के साथ दो बच्चों का पिता था। जबकि मृतक बालिका नाबालिग थी।

इसके कारण उसे सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरण पेश किए। अपर जिला जज अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान एवं घटना की वीभत्सता को ध्यान में रखते हुए दोषी वीरेंद्र कुमार बघेल को हत्या एवं दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा सुनाई है।

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उन्होंने कहा कि दोषी को तब तक फंदे पर लटकाया जाए जब तक उसका दम नहीं निकल जाए। धारा 363 एवं 201 में सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी दोषी के चेहरे पर कोई शिकन दिखाई नहीं दी। जबकि न्यायालय के बाहर उसके माता-पिता सजा सुनकर बिलखने लगे। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच उसे जेल भेज दिया।

Tags: crime newsdeath sentencedfirojabad newsup news
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