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मोहम्मद जुबैर को बड़ा झटका, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Writer D by Writer D
02/07/2022
in Main Slider, क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
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Mohammad Zubair

Mohammad Zubair

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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Zubair) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर 2018 में एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखे जाने के मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया था। उन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने इस मामले में उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। उनकी चार दिन की पुलिस हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई।

जुबैर के खिलाफ शुरुआत में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 (दंगा करने के इरादे से जानबूझकर भड़काना) और 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में उनके खिलाफ 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

फ़ैक्ट चेकर जुबैर की बढ़ी मुश्किले, दिल्ली पुलिस ने FIR में जोड़ी नई धाराएं

पुलिस ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) तथा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान भी लगाए हैं।

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि ‘ऑल्ट न्यूज’ को संचालित करने वाली कंपनी प्रावदा मीडिया को विभिन्न लेन-देन के जरिये दो लाख रुपये से अधिक की राशि ऐसे माध्यमों से मिली, जिनका या तो मोबाइल फोन नंबर या आईपी पता अन्य देशों का था। पुलिस द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि ‘रेजरपे’ भुगतान माध्यम से प्राप्त एक जवाब के विश्लेषण से पता चला कि ऐसे कई लेन-देन हुए, जिनमें या तो मोबाइल फोन नंबर भारत के बाहर का था या आईपी पता बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, मनामा, नॉर्थ हॉलैंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, रियाद क्षेत्र, शारजाह, स्टॉकहोम, अबू धाबी, वाशिंगटन, कंसास, न्यू जर्सी, ओंटारियो, कैलिफोर्निया, टेक्सास, लोअर सैक्सोनी, बर्न, दुबई और स्कॉटलैंड समेत बाहरी शहरों और विदेशों का था। बयान के मुताबिक, इन लेन-देन से प्रावदा मीडिया को कुल 2,31,933 रुपये मिले।

Tags: alt newsdelhi news patiyala court delhifact checkermohamad zubairNational news
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