नई दिल्ली। गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने शनिवार को भाजपा के एक पूर्व लोकसभा सदस्य देवजी फतेपुरा को दो साल की कैद की सजा सुनाई है। पूर्व संसाद को चेक बाउंस होने के एक मामले में 2.97 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ की दो साल कैद की सजा सुनाई है।
कलोल में प्रधान वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश डी एस ठाकुर ने यह आदेश भी दिया कि सुरेंद्रनगर के पूर्व सांसद देवजी फतेपुरा यदि जुर्माने की 2,97,10,000 रुपये की राशि में से 2.97 करोड़ रुपये का भुगतान फरियादी प्रभातसिंह ठाकुर को नहीं कर पाए। तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। ठाकुर के वकील भानु पटेल ने यह जानकारी दी।
पहले पूर्व सांसद को भेजा गया था नोटिस
पटेल ने कहा कि फतेपुरा का 14,85,000 रुपये का चेक बाउंस हो गया था और पूर्व सांसद ने इस संबंध में भेजे गये एक नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद ठाकुर अदालत पहुंचे। पटेल ने कहा कि फतेपुरा ने 2018 में एक भूमि सौदे के सिलसिले में ठाकुर से यह राशि ली थी और उसे लौटाने के लिए चेक दिया था। यह सौदा हो नहीं सका था। फतेपुरा 2014 में सुरेंद्रनगर से लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन भाजपा ने 2019 में उन्हें टिकट नहीं दिया था।