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बुजुर्ग की हत्या के आरोप में दो आरोपियों को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

Writer D by Writer D
24/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
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Life Imprisonment

life imprisonment

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उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजाद सिंह ने नौ वर्ष पूर्व बुजुर्ग की हत्या के मामले में आज दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को दो-दो लाख रूपये जुर्माने की सजा से दण्डित किया।

जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि में तीन लाख रूपये मृतक की विधवा पत्नी एवं उत्तराधिकारियों को दी जाएगी।

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अभियोजन पक्ष ने यहां कहा कि वादी सुनील कुमार ने रिपोर्ट में कहा कि वह 28 जून 2011 को सुबह करीब आठ बजे अपने घर के दरवाजे के सामने से मिट्टी उठा रहा था कि तभी अभियुक्त अजय आया और उसे थप्पड मार दिया। उसी समय वादी सुनील कुमार के पिता देव प्रकाश दवा लेकर आ रहे थे । अजय और उसके रिश्तेदरों ने देव प्रकाश को गोली मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी।

पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण अजय कुमार यादव, अरविन्द कुमार यादव, सुरेन्द्र सिंह एवं अजीत कुमार के विरूद्व न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया । मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजाद सिंह की न्यायालय में चला ।

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजाद सिंह नेे दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं उपलब्ध तमाम साक्ष्य के बाद आरोपी अजय कुमार यादव एवं अरविन्द कुमार यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई जबकि तीसरे आरोपी अजीत कुमार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।

Tags: crime newscrime news in hindiup news
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