• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कोरोना से हुई मौत तो मिलेगा मुआवजा, SC ने पास किया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि मृतक के परिजनों को 50 हज़ार रुपए मुआवजे की राशि दी जाए।

Desk by Desk
04/10/2021
in ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। कोरोना के कारण हुई मौत के मामले में मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। कोविड से मरने वाले के परिजनों को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। ये आर्थिक सहायता केंद्र और राज्यो की ओर से पहले से कई स्कीम के तहत दी जा रही मदद के अलावा होगी। मुआवजे की राशि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के जरिये दी जाएगी। ये रकम मुआवजे के लिए अर्जी दाखिल करने के तीस दिन के अंदर ही घरवालों को देनी होगी। हर लाभार्थी की जानकारी प्रकाशित करना ज़रूरी होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट में किसी की मौत की वजह कोविड दर्ज न होने के चलते किसी को मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी ऐसी सूरत में मौत की वजह सही दर्ज कराने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। ऐसी सूरत में हॉस्पिटल रिकॉर्ड पेश कर परिजन मुआवजे के लिए दावा कर सकेंगे।

मुंबई में गिरी चार मंजिला इमारत, एक बुजुर्ग की मौत

परिजनों की अर्जी पर शिकायत निवारण कमेटी दस्तावेजों को देखेंगी। कमेटी को ये भी अधिकार होगा कि वो मेडिकल रिकॉर्ड हॉस्पिटल से तलब करे। कमेटी 30 दिन के अंदर मुआवजे पर फैसला लेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, RTPCR टेस्ट में कोविड की पुष्टि के अगर तीस दिन के अंदर किसी की मौत हो जाती है, तो ऐसे लोग मुआवजे के हकदार होंगे। मौत घर और हो या हॉस्पिटल, दोनों ही सूरत में मुआवजा मिलेगा। कोर्ट के उपरोक्त दिशा निर्देशों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय और NDMA राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे।

Tags: coronacorona deathCoronavirusSupreme Court
Previous Post

पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर जा रहे शिवपाल गिरफ्तार,  सलमान खुर्शीद भी हुए नजरबंद

Next Post

लखीमपुर हिंसा: यूपी सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख- नौकरी देना का किया वादा

Desk

Desk

Related Posts

CM Dhami
राजनीति

विरासत और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रही सरकार, भविष्य के उत्तराखंड को सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी: धामी

25/06/2026
CM Dhami
Main Slider

उत्तराखंड में फायर सेफ्टी पर धामी सख्त, अस्पतालों-कोचिंग सेंटरों समेत सभी बड़े संस्थानों का होगा ऑडिट

23/06/2026
Consensus reached on Yamuna water dispute
राजनीति

पानी के मुद्दे पर हरियाणा-राजस्थान में बनी सहमति

23/06/2026
CM Dhami
राजनीति

राष्ट्रवाद के मजबूत स्तंभ थे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: CM धामी

23/06/2026
Mussoorie Municipality Office
Main Slider

उत्तराखंड में हड़कंप, मसूरी नगर पालिका और CM आवास को बम से उड़ाने की धमकी

23/06/2026
Next Post
Lakhimpur Kheri violence

लखीमपुर हिंसा: यूपी सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख- नौकरी देना का किया वादा

यह भी पढ़ें

yogi

अग्निपथ पर सुनहरे भविष्य के अवसरों के अनेकानेक मार्ग : सीएम योगी

20/06/2022
Inheritance

अमृत महोत्सव पर सोशल मीडिया पर छाए रहे मुख्यमंत्री योगी

16/08/2022
SSC

SSC परीक्षा 2020: आगामी CBTs में आने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

29/09/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version