• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भाजपा के सात विधायकों का निलंबन किया रद्द

Writer D by Writer D
06/03/2024
in नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Judge Yashwant Verma

delhi high court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) से सात भाजपा विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है। उन्होंने अपने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इन विधायकों को 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र (Budget session of Delhi Assembly) में उपराज्यपाल विनय सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Saxena) के संबोधन के दौरान हुए उपद्रव को लेकर निलंबित कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने विधायकों की याचिका पर 27 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बताते चलें कि बीजेपी के जिन सात विधायकों- मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओ.पी. शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई, जीतेंद्र महाजन और विजेंदर गुप्ता ने विधानसभा के शेष बजट सत्र के लिए अपने निलंबन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों को चर्चा में भाग लेने से अक्षम करने के लिए दुर्भावनापूर्ण ढंग से योजना बनाई गई।

सीएम योगी ने 500 बेड के अस्पताल का शुभारंभ, कहा- पहले लोग सैफई और इटावा के नाम से डरते थे

15 फरवरी को आप सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाले उपराज्यपाल के अभिभाषण को कथित रूप से बाधित करने के लिए सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। विधायकों ने अपने निरंतर निलंबन के बारे में चिंता व्यक्त की और संभावित विवादास्पद माहौल का संकेत देने वाली हालिया राजनीतिक टिप्पणियों और संदेशों का विरोध किया। विधायकों के वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने 19 फरवरी को दलील दी थी कि निलंबन असंवैधानिक और नियमों के विपरीत है, जिससे कार्यवाही में भाग लेने का उनका अधिकार प्रभावित होता है।

Tags: bjpDelhi high courtdelhi nesNational news
Previous Post

सीएम योगी ने 500 बेड के अस्पताल का शुभारंभ, कहा- पहले लोग सैफई और इटावा के नाम से डरते थे

Next Post

अब संदेशखली का सच उगलेगा शाहजहां शेख, 26 घंटे बाद CBI को मिली कस्टडी

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

विकसित भारत के निर्माण में सभी की भागीदारी जरूरी: CM Dhami

15/08/2026
CM Vishnudev Sai
छत्तीसगढ़

नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ अब शांति, विकास और समृद्धि की नई यात्रा पर: मुख्यमंत्री

15/08/2026
CM Vishnudev Sai honored officers and employees of police and city army.
छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री साय ने पुलिस एवं नगर सेना के अधिकारी-कर्मचारियों को किया सम्मानित

15/08/2026
CM Vishnudev Sai inaugurated the photography exhibition
छत्तीसगढ़

देश की आजादी में छत्तीसगढ़ के वीर नायकों का योगदान नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा दायित्व : मुख्यमंत्री साय

15/08/2026
Governor-CM Dhami released the book 'Devbhoomi Samvad' and 'The Governor'
उत्तराखंड

राज्यपाल-मुख्यमंत्री ने ‘देवभूमि संवाद’ और ‘द गवर्नर’ पुस्तक का किया विमोचन

15/08/2026
Next Post
Shahjahan Sheikh

अब संदेशखली का सच उगलेगा शाहजहां शेख, 26 घंटे बाद CBI को मिली कस्टडी

यह भी पढ़ें

Shri Ram Lalla

मीडियाकर्मियों ने श्रीराममंदिर निर्माण की अद्यतन प्रगति से हुए रूबरू, मध्यान आरती के किए दर्शन

05/08/2022
कोयला घोटाला Coal scam

कोयला घोटाला : अ​टल बिहारी बाजपेयी कैबिनेट के पूर्वमंत्री को अदालत ने ठहराया दोषी

06/10/2020
illegal liquor

अवैध रूप से शराब के धंधे में लिप्त 115 लोग गिरफ्तार, करीब हजार लीटर शराब बरामद

23/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version