• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बरेली में नए कानून के तहत दर्ज हुई ‘लव जिहाद’ के आरोप में पहली FIR

Writer D by Writer D
29/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, बरेली
0
Love Jihad

Love Jihad

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बरेली में इसके तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। बरेली में ‘लव जिहाद’ के आरोप में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस के मुताबिक लव जिहाद के आरोप में बरेली के थाना देवरनिया में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल आरोपी घर से फरार है। उबैस नाम के युवक पर लड़की को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है।

भाजपा नेता के बेटे पर हमला करने वाला 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को मंजूरी दी थी, जिसके साथ यह कानून यूपी में लागू हो गया। इस कानून के लागू होने के बाद बरेली में पहला मामला इसके तहत दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में है।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। हालांकि इसमें कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन यह कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद यह कानूनी रूप ले चुका है। इसे 6 महीने के अंदर राज्य सरकार को विधानसभा से पास कराना पड़ेगा।

जुर्म साबित होने पर क्या होगी सजा?

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। इसके तहत मिथ्या, झूठ, जबरन, प्रभाव दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर, विवाह के नाम पर या धोखे से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा।

हालांकि धर्म परिवर्तन कराने या करने के मामलों में अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं किया गया तो इसका सबूत देने की जिम्मेदारी आरोपी शख्स की होगी। यदि कोई केवल शादी के लिए लड़की का धर्म परिवर्तन करता है या कराता है तो ऐसे में उस शादी शून्य माना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये कि ऐसी शादी कानून की नजर में अवैध होगी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक इसके उपबंधों का उल्लंघन करने पर कम से कम एक साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही कम से कम 15 हजार रुपये का जुर्माना भी है।

Tags: 24ghante online.comBareilly newscrime nes in hindicrime newslatest UP newsLatest Uttar Pradesh News in HindiLove JihadUP Governor Anandi Ben Patelup newsup news in hindi
Previous Post

आदित्य रॉय कपूर ने ‘सड़क-2’ को मिले क्रिटिसिज्म पर किया रिएक्ट

Next Post

बीजेपी नेता ने बढ़ाई आजम खान की मुश्किलें, मुमताज़ पार्क का नाम बदलने की मांग की

Writer D

Writer D

Related Posts

Nand Gopal Nandi visited flood affected areas of Chitrakoot
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार सतर्क, कई जिलों में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का पूर्वानुमान

01/09/2026
CM Dhami questions the full verses of Vande Mataram.
Main Slider

वंदे मातरम के पूरे पदों पर धामी का सवाल—“क्यों नहीं गाना चाहती कांग्रेस”

01/09/2026
Janmashtami
Main Slider

जन्माष्टमी पर मथुरा में पहली बार होगा भव्य ड्रोन शो, भक्ति के साथ तकनीक का होगा संगम

01/09/2026
Banshidhar Tiwari
Main Slider

सोशल मीडिया के दौर में भी विश्वसनीय समाचारों की अहमियत बरकरार: बंशीधर तिवारी

01/09/2026
Aseem Arun
उत्तर प्रदेश

हमारी बेटियों में है अपार प्रतिभा और आत्मविश्वास : असीम अरुण

01/09/2026
Next Post

बीजेपी नेता ने बढ़ाई आजम खान की मुश्किलें, मुमताज़ पार्क का नाम बदलने की मांग की

यह भी पढ़ें

कार ने मारी टक्कर

लखनऊ : बेकाबू कार ने तीन लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत, दो की हालत गंभीर

04/11/2020

NEET-JEE परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए इस्लामपुर से शुरू हुई फतुहा-बक्सर मेमू ट्रेन

03/09/2020
Film City

फिल्म सिटी से 50 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, 5-7 लाख को अप्रत्यक्ष रूप से होगा लाभ

28/06/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version