रांची। पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav ) चारा घोटाले के डोरंडा केस (Doranda case) में भी दोषी ठरे गए हैं। 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी (Doranda case) से 139.35 करोड़ रुपए के गबन से जुड़ा मामला है। रांची स्थित CBI की विशेष अदालत ने RJD सुप्रीमो लालू यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, 24 लोगों को बरी कर दिया गया है। सजा का ऐलान 18 फरवरी को होगा।
लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav )की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट इस बात को ध्यान में रखकर कुछ राहत दे सकती है। हालांकि, पिछले मामलों को देखें तो लालू यादव (Lalu Yadav ) को सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। चारा घोटाले से जुड़े पिछले मामलों में लालू को पांच से सात साल तक की सजा हुई थी। फिर बाद में हाईकोर्ट से लालू को राहत मिली थी।
लालू यादव को जेल या बेल? रांची हाइकोर्ट में आज होगी सुनवाई
बता दें, इससे पहले चारा घोटाले के 4 मामले (देवघर के एक, दुमका ट्रेजरी की दो अलग-अलग धारा और चाईबासा ट्रेजरी से संबंधित दो मामलों में) लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। अभी पहले के सभी मामलों में जमानत पर बाहर थे, लेकिन मंगलवार को कोर्ट के आए फैसले से उन्हें एक बार फिर जेल जाना होगा।
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद जेल से बाहर निकले लालू यादव
29 जनवरी को CBI के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने बहस पूरी होने के बाद 15 फरवरी को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। सभी आरोपियों को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए लालू 2 दिन पहले 13 फरवरी को ही रांची पहुंच गए थे।