• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

चार वर्ष पूर्व हत्या के जुर्म में मां और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास

Desk by Desk
23/10/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, संत कबीरनगर
0
imprisonmentआजीवन कारावास

imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर के जिला व सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने लगभग सवा चार वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में मां तथा उसके दो बेटों को आजीवन कारावास तथा 17 हजार रूपये के का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 जुलाई 2016 को मुकामी थाना क्षेत्र के गरथवलिया गांव निवासी प्रमिला पत्नी राजकुमार ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनका व उनके चचेरे देवर का परिवार एक ही मकान में रहता है जिनसे उनका विवाद चल रहा है। 17 जुलाई 2016 की रात उनके पति छत पर और वह अपने बच्चों अंकित नौ वर्ष और आर्यन सात वर्ष के साथ बरामदे में तख्त पर सो रही थी।

तेजस्वी बोले- नौ नवंबर को लालू की रिहाई और 10 नीतीश की विदाई तय

भोर में लगभग पांच बजे उनके पति की अचानक चीख सुनाई पड़ी। हड़बड़ा कर उठने पर वह छत की तरफ दौड़ कर गई। वहां उन्होंने देखा कि चचेरे देवर ओंकार, राम सिंह पुत्रगण हरिदास व उनकी माँ शांति देवी छत से उतर रहे थे। उन्हें देखते ही ओंकार ने कुल्हाड़ी से उनके ऊपर भी हमला कर दिया तभी शांति देवी ने अपने लड़कों से कहा कि पूरे परिवार को खत्म कर दो। उन्होंने कुल्हाड़ी से सो रहे बच्चों पर वार कर दिया। आर्यन की मौके पर मृत्यु हो गई। पति को सिर में गम्भीर चोटें लगीं।

जिला व सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्त शांति देवी उसके पुत्र ओंकार तथा राम सिंह को सश्रम आजीवन कारावास व विभिन्न धाराओं में रुपये 17 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Tags: crime newscrime news in hindilatest UP news
Previous Post

बिकरू कांड : गैंगस्टर विकास दुबे का करीबी गुड्डन त्रिवेदी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Next Post

कुशीनगर : तीन वर्षीय बेटी की हत्या के आरोप में सौतेला पिता गिरफ्तार

Desk

Desk

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

बिना पर्ची-खर्ची 34 हजार युवाओं को मिली नौकरी, युवा अग्निवीर संवाद में बोले सीएम धामी

17/07/2026
PM Modi
Main Slider

प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणवी लहजे के कायल हुए जींदवासी

17/07/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

वर्षाकाल में नागरिकों को नहीं होनी चाहिए कोई असुविधा: एके शर्मा

17/07/2026
CM Dhami
Main Slider

अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री धामी

17/07/2026
Rahul Gandhi-Akhilesh Yadav
Main Slider

150 सीटों की मांग पर अड़ी कांग्रेस, जीत के फॉर्मूले पर अड़ी सपा

17/07/2026
Next Post

कुशीनगर : तीन वर्षीय बेटी की हत्या के आरोप में सौतेला पिता गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

Shubman Gill

IPL 2024: शुभमन पर लगा लाखों रुपये का जुर्माना, CSK के खिलाफ की थी यह गलती

27/03/2024
violates ceasefire

जम्मू-कश्मीर : पुंछ में पाकिस्तान ने मोर्टार दागे, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

04/10/2020
brijesh pathak

अमर शहीद हेमू कालाणी के योगदान को भुलाया नही जा सकता : ब्रजेश पाठक 

23/03/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version