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सेवानिवृत इंस्पेक्टर से 6.20 लाख की धोखाधड़ी, तीन भाईयों पर मुकदमा दर्ज

Writer D by Writer D
20/12/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मेरठ
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fraud

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मुरादाबाद। मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी तीन भाइयों ने दुकान बेचने के नाम पर मेरठ निवासी सेवानिवृत पुलिस इंस्पेक्टर से 6.20 लाख रुपये ले लिया और बयनामा करने से मुकर गए। रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपित भाई आनाकानी करने लगे। थाना पुलिस ने आरोपित तीनों भाइयों पर धोखाधड़ी (Fraud ) का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।

मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के नेहरूनगर निवासी ओमप्रकाश पांडेय पुलिस इंस्पेक्टर के पद से 2017 में रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने पाकबड़ा थाने के गांव गुरेठा निवासी देव शर्मा उर्फ प्रमुखी, उसके भाई राजेंद्र उर्फ राजू और अश्वरी उर्फ आशू के खिलाफ धोखाधड़ी कर रकम हड़पने का केस दर्ज कराया है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर के अनुसार मुरादाबाद में तैनाती के दौरान वह पुलिस क्लब जाते थे। जहां उनके साथी इंस्पेक्टर राजीव शर्मा के साथ उनका रिश्तेदार आरोपित देव शर्मा उर्फ प्रमुखी अक्सर आता था।

ओमप्रकाश पांडेय के अनुसार देव शर्मा ने एक दिन बताया कि उसकी दुकान पर बैंक का कर्ज है। उसने सस्ते में दुकान बेचने का प्रस्ताव रखा। ओमप्रकाश पांडेय और राजीव शर्मा ने संयुक्त रूप से दुकान खरीदने की बात कही। दस लाख में सौदा तय हो गया। बाद में चेक के माध्यम से ओमप्रकाश पांडेय ने 2017 में अलग-अलग तारीख को देव शर्मा के भाई अश्वनी के खाते में तीन लाख 20 हजार रुपये डाले। बाद में इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने भी पीएफ अकाउंट से निकालकर पत्नी पूनम के माध्यम से तीन लाख रुपये दिए। इस तरह आरोपितों ने कुल छह लाख 20 हजार रुपये ले लिए। जब ओमप्रकाश पांडेय ने बेनामा करने को कहा तो देव शर्मा उर्फ प्रमुखी ने कहा उसके बड़े भाई राजेन्द्र कुमार शर्मा उर्फ राजू के साथ जाकर बेनामा कर देंगे। काफी दिनों तक बेनामा नहीं करने पर पीड़ित ने रकम वापस मांगी तो तीनों भाई टालमटोल करने लगे। परेशान होकर पीड़ित सेवानिवृत पुलिस इंस्पेक्टर ओमप्रकाश पांडेय ने थाना पाकबड़ी में तहरीर दी।

थाना पाकबड़ा इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने बताया कि तीनों भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी कर रकम हड़पने का केस दर्ज कर लिया मामले में जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

Tags: crime newsmerrut news
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