फर्रूखाबाद। जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में कुख्यात बदमाश हरगोविंद सिंह यादव उर्फ पिन्टू व उसकी पत्नी के गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने गैरकानूनी गतिविधियाें से एकत्र की गयी 54 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्ति को कुर्क (Property attached) करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।
जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को दी गयी जानकारी के मुताबिक हरगोविंद और उसकी पत्नी की 54 लाख 55 हजार 232 रूपये की चल-अचल सम्पत्ति की कुर्की के लिये फर्रूखाबाद सदर तहसीलदार श्रृद्धा पाण्डेय को प्रशासक नियुक्त किया गया है। जिले में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के परगना खिमसेपुर ग्राम बैरामनगर निवासी गैंग लीडर हरगोविंद सिंह यादव उर्फ पिन्टू पुत्र श्याम सिंह यादव व उनकी पत्नी संगीता देवी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियिम की धारा 14 (1) के तहत अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित किया गया है।
चल-अचल ज्ञात संपत्ति के जब्तीकरण हेतु थानाध्यक्ष जहांनगंज देवेश पाल द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद द्वारा हरगोविंद की उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने के लिये फर्रूखाबाद की सदर तहसीलदार श्रृद्धा पाण्डेय को प्रशासक नियुक्त किया गया हैं।
पुलिस के अनुसार कुर्क की जाने वाली संपत्ति में 48 लाख 72 हजार 272 रूपये की कीमत की संपत्ति हरगोविंद की है और 05 लाख 82 हजार 960 रूपये की संपत्ति उसकी पत्नी है। अपराधी हरगोविंद सिंह यादव उर्फ पिन्टू के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में जिले के कई थानों में 11 अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। सदर तहसीलदार श्रृद्धा पाण्डेय ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्यवाही जल्द होगी।