उरई। जालौन जिले में पुलिस ने गैंगस्टर रामकरण राजपूत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को उसकी चल-अचल संपत्ति जब्त ( property seized) कर ली गयी।
पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने यहां पत्रकारों को बताया कि गैंगस्टर रामकरण राजपूत के खिलाफ धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कुल चल अचल सम्पत्ति करीब 02.25 करोड़ सम्पत्ति (04 अदद ट्रक, 01 कार , 01 अदद यामाहा स्कूटी, एक मकान मो़ गान्धीनगर थाना कोतवाली उरई सभी सुविधाओं से लैस जो अभियुक्त की पत्नी के नाम, एक प्लाट मौजा मौखरी थाना कोतवाली उरई (205.30 वर्ग मी0), की जब्ती ( property seized) की कार्रवाई की है। गैंगस्टर की कुर्क की गयी संपत्ति की कीमत 2़ 25 करोड़ है।
रामकरन अवैध तरीके से गैंग बनाकर पैसा कमाता था जिसके सम्बन्ध में उसके खिलाफ थाना कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0- 66/22 धारा 2/3 गिरोह बन्द समाज विरोधा क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया जिसकी जांच थानाध्यक्ष कोटरा द्वारा की जा रही है।
जांच के दौरान दोषी पाये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा 21 मई को गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क करने आदेश दिया गया था जिसके अनुपालन में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त की टीम द्वारा मंगलवार से जब्ती की कार्रवाई शुरू की गयी ।
जब्ती की कार्रवाई कर रिसीवर उपजिलाधिकारी के द्वारा नामित नायाब तहसीलदार चन्द्रकान्त तिवारी को सुपुर्द कर दिया।