• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

78 YouTube News चैनलों पर चली सरकार की कैंची, IT एक्ट उल्लंघन का लगा आरोप

Writer D by Writer D
19/07/2022
in Main Slider, Tech/Gadgets
0
youtube
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सूचना प्रसारण मंत्री ने मंगलवार को 78 यूट्यूब न्यूज चैनल (YouTube News Channels) और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।

जानकारी के मुताबिक सरकार ने 2021 और 2022 के बीच अब तक 560 YouTube URL को ब्लॉक कर चुकी है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब न्यूज चैनलों पर व्यूअर्स संख्या 68 करोड़ से भी अधिक थी।

सूचना प्रसारण मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए यह जानकारी दी है। दरअसल, तमिलनाडु के विरुधुनगर के कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर बी ने सरकार द्वारा बंद किए गए यूट्यूब न्यूज चैनलों (YouTube News Channels) की संख्या का विवरण मांगा था।

मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि गिरफ्तार, जानें किस राज्य का है मामला

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पहले भी इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। इस साल की शुरुआत में भी 16 यूट्यूब न्यूज चैनल (YouTube News Channels) को बंद किया गया था। इनमें 10 भारतीय चैनल और पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले 6 यूट्यूब न्यूज चैनलों को भारत की नेशनल सिक्योरिटी और सार्वजनिक व्यवस्था में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप के चलते ब्लॉक किया गया था। आईटी एक्ट 2021 के तहत यह कार्रवाई की गई था।

5 अप्रैल को भी हुई थी कार्रवाई

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस साल 5 अप्रैल को भी आईटी एक्ट 2021 के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में 22 यूट्यूब न्यूज चैनल, तीन ट्विटर अकाउंट और एक फेसबुक अकाउंट के साथ एक न्यूज वेबसाइट को भी बंद किया गया था। इन चैनलों पर व्यूअर्स संख्या 250 करोड़ से भी अधिक थी। इस चैनलों का भारतीय सेना और भारत के विदेशी संबंधों जैसे विषयों पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी।

Tags: blocks youtube channelsministry of ibpakistan based youtube channelsTech Diary Hindi NewsTech Diary News in HindiTechnology News in Hindiyoutube channels ban in indiaYoutube news channels banyoutube news channels ban in indiayoutube news channels blockनई दिल्लीयूट्यूब चैनल बैन
Previous Post

मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि गिरफ्तार, जानें किस राज्य का है मामला

Next Post

OTS की सफलता के लिए ऊर्जा मंत्री ने लाभार्थियों तथा अधिकारियों व कर्मचारियों को दी बधाई

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

मुख्यमंत्री धामी बोले-देवभूमि में सड़कों पर नमाज़ नहीं होने देंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं

22/05/2026
Bhojshala
Main Slider

भोजशाला में 721 वर्ष बाद शुक्रवार को हुई महाआरती, वाग्देवी की प्रतिमा रखकर किया पूजन

22/05/2026
CM Yogi
Main Slider

सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

22/05/2026
CM Yogi
Main Slider

बहन-बेटियों के साथ इज्जत से पेश आओ, वरना अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते मिलेंगे : योगी आदित्यनाथ

22/05/2026
promotion
Main Slider

काम से खुश होकर सीएम योगी ने दिया तोहफा, 104 एसडीएम की बढ़ी सैलरी और पद

22/05/2026
Next Post
ak sharma

OTS की सफलता के लिए ऊर्जा मंत्री ने लाभार्थियों तथा अधिकारियों व कर्मचारियों को दी बधाई

यह भी पढ़ें

Terrorists

CRPF टीम पर आतंकी हमला, क्रॉस फायरिंग में एक नागरिक की मौत

24/10/2021
SP mla roshan lal verma

UP Election: सपा प्रत्याशी रोशन लाल समेत सात नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

15/02/2022
CM Dhami

सीएम धामी किताब कौथिग कार्यक्रम में हुए शामिल, बोले- पुस्तकों से अर्जित होता है नया ज्ञान

25/12/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version