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उप्र उपचुनाव में सरकारी पहचान पत्र होंगे मतदान के लिए मान्य : आयोग

Desk by Desk
16/10/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, राजनीति, लखनऊ
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सरकारी पहचान पत्र होंगे मतदान के लिए मान्य

सरकारी पहचान पत्र होंगे मतदान के लिए मान्य

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चुनाव आयोग ने कहा है कि उपचुनाव में सभी सरकारी पहचान पत्र मतदान के लिये मान्य होंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को यहां बताया कि उपचुनाव में मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटे कम्परियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र एवं सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य होंगे।

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उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश की सात विधान सभा सीटों पर तीन नवम्बर को उप चुनाव के लिये मतदान नौगावां सादात, बुलन्दशहर, टुण्डला (अ0जा0), बांगरमऊ, घाटमपुर (अ0जा0), देवरिया सदर तथा मल्हनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। मतदान के समय मतदाता को अपनी मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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श्री शुक्ला ने बताया कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए बैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

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