• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मुख्तार अंसारी को HC से झटका, FIR की याचिका खारिज

मुख्तार के दोनों बेटों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मुख्तार की भूमिका पर अभी तर्क-वितर्क चल रहा है।

Desk by Desk
29/09/2021
in उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, लखनऊ
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। निष्क्रान्त संपत्ति पर फर्जी दस्तावेजों से कब्ज़े की एफआईआर के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका लगा है। मुख्तार अंसारी की एफआईआर रद्द करने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इस मामले में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मुख्तार की भूमिका पर अभी तर्क-वितर्क चल रहा है। आरोप है कि, मुख्तार और उसके परिवार ने लखनऊ में फर्जी कागजात से संपत्ति पर कब्जा किया और निर्माण कार्य कराया। मामले में लखनऊ प्रशासन की तरफ से पहले ही इस संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा चुका है।

आपको बता दें कि, इस मामले में मुख्तार अन्सारी व उनके लड़कों अब्बास और उमर पर एफआईआर दर्ज है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से AAG विनोद शाही ने पक्ष रखते हुये बताया कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है FIR ख़ारिज करने की याचिका अब योग्य नहीं है।

बलबीर गिरि होंगे महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी, पंच परमेश्वरों ने सुनाया फैसला

हजरतगंज थाने में मुख्तार अंसारी के दोनो बेटों अली और अब्बास के खिलाफ लेखपाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें दस्तावेजों से जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण का आरोप लगाया था। मामले में एलडीए ने कार्रवाई करते हुए निर्माण गिरा दिया था।

इसे पहले एक अन्य जानलेवा हमले के पुराने मामले में दो जमानतदारों ने मुख्तार अंसारी की जमानत वापस ले ली थी। दरअसल, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में साल 2009 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307- 506 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में प्रयागराज के दो सगे भाइयों मोहम्मद अकबर और मोहम्मद अकमल ने मुख्तार अंसारी की जमानत ली थी, लेकिन जमानतदार अकबर और अकमल ने सोमवार को प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुख्तार अंसारी की जमानत वापस लेने का आदेश दिए जाने का अनुरोध किया।

Tags: High CourtLucknowMukhtar Ansari
Previous Post

बलबीर गिरि होंगे महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी, पंच परमेश्वरों ने सुनाया फैसला

Next Post

CM योगी ने अगले तीन महीने में 75 हजार महिलाओं को बैंक से जोड़ने का किया ऐलान

Desk

Desk

Related Posts

Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

उप्र विधानसभा में तकनीक और परंपरा का संगम: उपमुख्यमंत्री ने डिजिटल गैलरी और पोर्टल का किया अवलोकन

18/02/2026
Temple Economy Model
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी के ‘टेंपल इकॉनमी मॉडल’ से मजबूत हो रही यूपी की अर्थव्यवस्था

18/02/2026
Seema Haider
उत्तर प्रदेश

मां बनने के बाद सीमा हैदर ने जारी किया पहला Video, बच्चे के जन्म के बाद दिखा जश्न

18/02/2026
UP Board Exam
Main Slider

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू, पुष्पवर्षा व टीका लगाकर परीक्षार्थियों किया गया स्वागत

18/02/2026
medical colleges
उत्तर प्रदेश

इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल शिक्षा और सेवाओं के विस्तार से तंदरुस्त हुआ प्रदेश

17/02/2026
Next Post

CM योगी ने अगले तीन महीने में 75 हजार महिलाओं को बैंक से जोड़ने का किया ऐलान

यह भी पढ़ें

horoscope

10 जून राशिफल: जानिए कैसा बीतेगा आपका आज का दिन

10/06/2022
Shiva Chalisa

आज है मासिक शिवरात्रि, जानें कैसे करें पूजा अर्चना

24/08/2020

11 अगस्त राशिफल: जानिए कैसा बीतेगा आज का दिन

11/08/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version