• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

आजम खान की बहन से हाईकोर्ट ने पूछा, सरकारी घर लेने की आप हकदार कैसे

Writer D by Writer D
18/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, राजनीति, लखनऊ
0
Azam Khan's sister

Azam Khan's sister

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म खां की बहन के रिवर बैंक कालोनी स्थित सरकारी घर की बेदखली के मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सुनवाई के लिए गुरुवार 19 नवम्बर को नियत किया है।

आज़म खां की बहन निखत अफ़लाक ने सरकारी आवास को बचाये रखने की मांग की है। न्यायालय ने नगर निगम के वकील से कहा कि बताए कि आवश्यक दस्तावेज याची को उपलब्ध कराए है अथवा नहीं। वही साथ ही याची के वकील से भी कहा कि वह बताएं कि याची सरकारी घर की हकदार कैसे है।

कोरोना को लेकर जारी एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायामूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश आज़म की बहन निखत अफ्लाक़ की याचिका पर दिया था ।

गौरतलब है कि इसमें याची ने याचिका पेश कर गत 24 अगस्त की उस कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है , जिसमें उन्हें शहर की रिवर बैंक कालोनी में आवंटित आवास ए-2/1 को खाली करने को कहा गया था। कहा गया था कि याची इस मकान में नहीं रहती हैं और वर्ष 1951 की नीति के तहत यह आवास सरकारी सेवकों के लिए था। चूंकि याची सरकारी सेवक नहीं है लिहाजा वह आवंटन की हकदार नहीं है। सरकारी सेवक न/न होने के इस दूसरे आधार को लेकर याची को कारण बताओ नोटिस नहीं दी गई थी और इस सम्बन्ध में उन्हें कोई सामग्री भी नहीं दी गई थी।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अगली सुनवाई दस दिसंबर को

इसपर न्यायालय ने नगर निगम के वकील को निर्देश दिया था कि वह याची को जरूरी दस्तावेज भी याची को मुहैया करवायें। साथ ही सुनवाई के समय पहले याची की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार को भी कहा था कि वह अदालत को संतुष्ट करें कि क्या कानूनन याची उक्त आवास के आवंटन या रहने की हकदार थी अथवा नही ।

बुधवार को मामले की सुनवाई का पर्याप्त समय न/न होने की वजह से अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 19 नवम्बर नियत की है।

Tags: 24ghante online.comazam khan sisterLucknow Municipal CorporationNational newsNikhat AflaqRampurriver bank colony bungalowUttar Pradesh Newsआजम खान की बहन को नोटिसनगर निगम
Previous Post

कोरोना को लेकर जारी एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

Next Post

केशव मौर्य ने किया रेल उपरिगामी सेतु का भूमि पूजन एवं शिलान्यास

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami congratulated Tejaswin Shankar.
Main Slider

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: तेजस्विन शंकर को सीएम धामी ने दी बधाई

01/08/2026
CM Dhami
Main Slider

CM धामी ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश

01/08/2026
CWG: Preeti Pawar wins India's sixth gold.
Main Slider

प्रीति पवार ने रचा इतिहास, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दिलाया छठा गोल्ड

01/08/2026
Main Slider

अयोध्या मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध पर्ची मिलने से हड़कंप, पैरामेडिकल छात्र सरफराज हिरासत में

01/08/2026
Cockroach Party Pakistan
Main Slider

पाकिस्तान में ‘कॉकरोच’ की एंट्री, युवाओं ने बनाई ये पार्टी

01/08/2026
Next Post
Keshav Maurya

केशव मौर्य ने किया रेल उपरिगामी सेतु का भूमि पूजन एवं शिलान्यास

यह भी पढ़ें

Suicide

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने की आत्महत्या, पत्नी व माता-पिता हिरासत

23/08/2021
Farmers laud Uttar Pradesh Food Processing Policy 2023

विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा विकसित भारत का सारथी

14/11/2025
CM Dhami

युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया मुख्यमंत्री धामी का जन्मदिन

16/09/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version