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महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हाईकोर्ट ने दिया अवमानना नोटिस

Desk by Desk
20/10/2020
in Main Slider, उत्तराखंड, ख़ास खबर, महाराष्ट्र, राजनीति, राष्ट्रीय
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भगत सिंह कोश्यारी Bhagat Singh Koshyari

भगत सिंह कोश्यारी

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। इस मामले में अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ ने मंगलवार को देहरादून की गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया गया की पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पोषणीय है। याचिका दायर करने से पहले सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया है। श्री कोश्यारी को 60 दिन पहले नोटिस जारी किया गया है।

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उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए श्री कोश्यारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने श्री कोश्यारी को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री पक्षकार बनाया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ओर से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी आवास तथा अन्य सुविधाओं के आवंटन के मामले में पिछले वर्ष तीन मई को बाजार दर पर बकाया जमा करने के निर्देश दिए गए थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि श्री कोश्यारी ने आज तक अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया है।

Tags: bhagat singh koshyariHigh court gives contempt notice to Maharashtra Governor Bhagat Singh KoshyariMaharashtra Governor Bhagat Singh Koshyariउत्तराखंड हाईकोर्टभगत सिंह कोश्यारीमहाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हाईकोर्ट ने दिया अवमानना नोटिस
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