• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हाईकोर्ट का मुस्लिम युवक को आदेश- एक महीने में पत्नी के नाम कराओ 3 लाख की FD

Writer D by Writer D
09/01/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, राजनीति
0
इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court

इलाहाबाद हाई कोर्ट

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लव जिहाद से जुड़े मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली युवती को तीन लाख की आर्थिक गारंटी देने का निर्देश दिया है। युवती के पति को एक महीने के अंदर तीन लाख रुपये की एफडी कराने का आदेश दिया गया है।

हाई कोर्ट ने ये फैसला युवती को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लिया. दरअसल, निकाहनामे में मेहर की रकम काफी कम होने की वजह से कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि पति के लिए धर्म परिवर्तन करने और परिवार वालों की नाराजगी झेलने वाली महिला को आर्थिक गारंटी मिलना जरूरी है। युवक को 8 फरवरी से पहले एफडी कराकर उसकी कॉपी अदालत में पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई अब आठ फरवरी को होगी।

सुपारी देकर वाहनों में आग लगाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्यारोपी की तलाश जारी

जस्टिस सलिल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। बिजनौर की संगीता के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया। संगीता ने मुस्लिम युवक से शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया था। धर्म बदलने के बाद संगीता ने अपना नाम शाइस्ता परवीन रखा था।

शाइस्ता उर्फ संगीता के परिवार वाले इस शादी से नाराज थे। परिवार वालों द्वारा मारपीट करने के बाद सुरक्षा के लिए संगीता ने हाई कोर्ट में सुरक्षा की अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने सुरक्षा के लिए बिजनौर के एसपी को निर्देशित किया। सुरक्षा और एफडी के अलावा भी कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की है।

अस्पताल में आग लगने से नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख

हाई कोर्ट ने कहा कि बालिग लोगों के शादीशुदा जीवन में परिवार समेत किसी को बेवजह दखल देने का अधिकार नहीं है। परिवार के लोग अगर चाहें तो सामाजिक संबंध भर खत्म कर सकते हैं। बेटे-बेटी के जीवन में दखल देने या उनसे मारपीट करने और धमकाने का कोई अधिकार उन्हें नहीं है।

Tags: allahabad highcourtLove Jihadlove जिहादup news
Previous Post

सुपारी देकर वाहनों में आग लगाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्यारोपी की तलाश जारी

Next Post

IRCTC चलाएगी आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन, मिलेंगी ये सुविधाएं

Writer D

Writer D

Related Posts

Janmashtami
Main Slider

जन्माष्टमी: भगवान श्रीकृष्ण को लगाएं राशिनुसार भोग

04/09/2026
Janmashtami
Main Slider

जन्माष्टमी पर ऐसे करें बाल-गोपाल की पूजा, पूरी होगी संतान प्राप्ति की मनोकामना

04/09/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पशुधन सुरक्षा की तैयारी तेज

03/09/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार में आधुनिक हो रहे राजकीय नलकूप, किसानों के खेतों तक पहुंच रहा पानी

03/09/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

एलआईसी बीमा सखी कार्यक्रम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर : केशव मौर्य

03/09/2026
Next Post

IRCTC चलाएगी आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन, मिलेंगी ये सुविधाएं

यह भी पढ़ें

lucknow

अचानक लखनऊ में छाया अंधेरा,  तेज आंधी के साथ बारिश से सराबोर हुआ शहर

23/05/2022
Murder

बीच बाजार में महिला की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से काटे हाथ-पैर और ब्रेस्ट

04/12/2022
CM Yogi

आयुष्मान मरीजों के इलाज में लापरवाही पर योगी सरकार सख्त, 866 अस्पतालों पर कार्रवाई

18/08/2026
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version