• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हाईकोर्ट ने कहा- चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत पर हो सकती सुनवाई

Desk by Desk
17/10/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
0
इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court

इलाहाबाद हाई कोर्ट

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी मुकदमे में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की जा सकती है।

कोर्ट ने प्रयागराज के विनय कुमार शुक्ला की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए अगले छह माह तक उसके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने याची की दलीलों को सुनने के बाद दिया।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की काउंसलिंग की स्थगित

याची के खिलाफ उसकी पत्नी ने प्रयागराज के महिला थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें गिरफ्तारी से बचने के ल‌िए उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। सरकारी अधिवक्ता ने यह कहते हुए अर्जी का विरोध किया कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है जबकि याची के अधिवक्ता ने ‌सिद्धार्थ वरदराजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में हाईकोर्ट द्वारा दिए निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी ‌अग्रिम जमानत पर सुनवाई हो सकती है।

कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि मामला पति-पत्नी के बीच का है इसलिए इसे सुलह समझौते से तय करने का प्रयास करना चाहिए। कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट मीडिएशन सेंटर भेजते हुए मध्यस्थता से पति-पत्नी का विवाद सुलह समझौते से छह माह में तय करने के लिए कहा है

याचिका पर छह माह बाद सुनवाई होगी। तब तक याची के खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होगी ।

Tags: Allahabad High Courtlatest UP newsLatest Uttar Pradesh News in Hindi
Previous Post

लखनऊ विश्वविद्यालय ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की काउंसलिंग की स्थगित

Next Post

बाराबंकी केस : नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

Desk

Desk

Related Posts

Fever
Main Slider

मौसमी बुखार से तुरंत निजात दिलाएंगे ये उपचार

06/09/2026
Dandruff
Main Slider

डैंड्रफ हो जाएगी गायब, करें इस फल का इस्तेमाल

06/09/2026
Main Slider

बारिश में स्किन प्रॉबलम रहेंगी दूर, करें इन पत्तियों का इस्तेमाल

06/09/2026
Digital Liabrary
उत्तर प्रदेश

गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही योगी सरकार, डिजिटल लाइब्रेरी से लेकर पंचायत उत्सव भवन तक पर जोर

05/09/2026
Sports Science and Injury Management Centre being built in Lucknow
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार का खेल प्रतिभाओं को बड़ा तोहफा, लखनऊ में बन रहा स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी मैनेजमेंट सेंटर

05/09/2026
Next Post

बाराबंकी केस : नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

Agni-Prime

रात में हुआ अग्नि-प्राइम न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, जल्द होगी सेना में शामिल

04/04/2024
Diabetes

डायबिटीज़ के सबसे ज्यादा ये लोग होते हैं शिकार

29/01/2026
Vivekananda

विवेकानंद की रसोई

04/07/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version