फर्रुखाबाद। जिले के विशेष अपर सत्र न्यायालय (द्वितीय), एससी/ एसटी एक्ट ने मंगलवार को दहेज हत्या (Dowry Death) के मामले में विवाहिता के पति और ससुर को सात सात साल कारावास और 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि थाना मऊ दरवाजा के ग्राम जसमई निवासी प्रशांत दीक्षित उर्फ शीलू की शादी, नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम फतनपुर निवासिनी शिल्पी के साथ हुई थी।
शिल्पी को उसके ससुराली जन दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, जिसको लेकर उसकी मां ऊषा अपनी पुत्री के घर आई। 24 मार्च 2011 को शिल्पी और उसकी मां ऊषा की उसके पति प्रशांत दीक्षित और ससुर अवधेश दीक्षित ने हत्या कर दी,थी।
इस घटना को लेकर मृतका शिल्पी के पिता सुशीलचंद्र ने मऊ दरवाजा थाने में दहेज उत्पीड़न,दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। विशेष अपर सत्र न्यायालय (द्वितीय )एससी /एसटी एक्टने, उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत आदिकी दलील सुनने के बाद पत्नी एवं उसकी मां का दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या (Dowry Death) के मामले में,दोष सिद्ध होने पर पति प्रशांत दीक्षित तथा ससुर अवधेश दीक्षित को सात-सातवर्ष का,सश्रम कारावास एवं 20000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।