पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें मेडिकल जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उनके परिवार से हर सप्ताह मुलाकात का अधिकार भी सुनिश्चित करने को कहा है।
इमरान खान के स्वास्थ्य से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को जस्टिस शाहिद वाहिद की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने संबंधित अधिकारियों को अदालत के निर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।
कुछ दिनों में अस्पताल ले जाने की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को मेडिकल जांच के लिए आने वाले कुछ दिनों में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जा सकता है। अदालत ने अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
पीठ में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे।
परिवार से मुलाकात पर भी SC सख्त
अदालत ने इमरान खान के परिवार के सदस्यों से मुलाकात को लेकर भी स्पष्ट आदेश दिया। जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार के लोग उनसे हर सप्ताह मुलाकात कर सकें।
यह आदेश इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में अहम माना जा रहा है।
जेल प्रशासन ने आंखों को लेकर दी रिपोर्ट
इसी बीच अदियाला जेल प्रशासन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इमरान खान की आंखों की रोशनी में काफी सुधार हुआ है और अब उनकी स्थिति लगभग सामान्य है।
हालांकि, अदालत ने मेडिकल जांच के लिए उन्हें अस्पताल भेजने का निर्देश दिया है। ऐसे में अब शिफा अस्पताल में होने वाली जांच से इमरान खान की वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति को लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।







