• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पत्रकारों की मदद के लिए पत्रकार कल्याण योजना संचालित : सहगल

Writer D by Writer D
18/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, राजनीति, लखनऊ
0
navneet sahgal

navneet sahgal

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद के लिए पत्रकार कल्याण योजना संचालित की जा रही है।

श्री सहगल ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार, योजना की पात्रता के लिए पत्रकार का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। साथ ही, उन्हें भारत सरकार अथवा किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यदि मान्यता प्राप्त नहीं है तथा वे प्रिन्ट/इलेक्ट्राॅनिक अथवा वेब आधारित सेवाओं से पिछले कम से कम 05 वर्षों से जुड़े हैं तो भी वे इस योजना के दायरे में आयेंगे।

उन्होंने बताया कि पत्रकार की मृृत्यु होने की दशा में इस योजना के तहत उसके आश्रितों को 05 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्राविधान है। स्थाई दिव्यांगता के मामले में पत्रकार को 05 लाख रुपये, कैंसर, रीनल फेल्योर, बाई पास/ओपेन हार्ट सर्जरी/एंजियोप्लास्टी, ब्रेन हैमरेज और लकवाग्रस्त होने जैसी गम्भीर बीमारी की दशा में 03 लाख रुपये तथा किसी गम्भीर दुर्घटना के कारण उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर दो लाख रुपये देने का प्राविधान है।

कोरोनाकाल में छठ पूजा पर डीजीपी ने दिये निर्देश, सुरक्षा के होंगे कड़े इन्तेजाम

श्री सहगल ने बताया कि स्थाई दिव्यांगता अथवा कैंसर, रीनल फेल्योर,बाई पास/ओपेन हार्ट सर्जरी/एंजियोप्लास्टी, ब्रेन हैमरेज और लकवाग्रस्त होने जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित होने पर या किसी गम्भीर दुर्घटना के कारण उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने की दशा में गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार को 05 वर्ष का अनुभव होने पर 01 लाख रुपये और उसके बाद अगले प्रत्येक अतिरिक्त 05 वर्षों के लिए 01-01 लाख रुपये की मदद प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी इस योजना में है। गम्भीर बीमारियों के इलाज के मामले में गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार को यह सुविधा 65 वर्ष की आयु तक ही अनुमन्य होगी।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पत्रकारों की जो परिभाषा वर्किंग जर्नलिस्टस एण्ड अदर न्यूज पेपर इम्पलाई कंडीशंस ऑफ सर्विस एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1955 में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए दी गयी है, वही इस सहायता के लिए मान्य होगी। सभी पत्रकार जो प्रिंट मीडिया/इलेक्ट्राॅनिक मीडिया या वेब आधारित सेवाओं से जुडे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र माने जायेंगे। फ्री लांस पत्रकार भी इस योजना के दायरे में आएंगे, लेकिन जो प्रबंधक की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, वह इसके दायरे में नहीं आएंगे। पत्रकारों के परिजन भी इस योजना के दायरे में आएंगे। परिजन का अर्थ पति अथवा पत्नी, आश्रित माता-पिता अथवा आश्रित संतानों से होगा।

अचानक हुए विस्फोट से चार मकानों की छत उड़ी, कई परिवार मलबे में दबे, दो की मौत

उन्होंने बताया कि सहायता के इच्छुक पत्रकार पीआईबी की वेबसाइट से अथवा भारत स्थित पीआईबी के किसी भी कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को पीआईबी के संबंधित कार्यालय में जमा कराना होगा, जहां पीआईबी अधिकारी द्वारा मामले की जांच पड़ताल के बाद इसे मुख्यालय नई दिल्ली रिपोर्ट के साथ भेजा जायेगा। समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सहायता राशि की स्वीकृति दी जाती है।

श्री सहगल ने बताया कि केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री इस समिति के संरक्षक तथा सूचना और प्रसारण सचिव अध्यक्ष हैं। सहायता के इच्छुक पत्रकारों के लिए यह आवश्यक है कि इलाज के मामले में वे सभी रसीदों को मूल रूप में संबंधित अस्पतालों के प्रबंधन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित कराकर ही प्रस्तुत करें। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समन्वय के लिए उपनिदेशक प्रेस, सूचना निदेशालय त्रिलोकी राम (9453005348) को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये हैं।

Tags: central governmentDr. Navneet Sehgaljounalist welfare schemeUP governmentup news
Previous Post

केजरीवाल ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव, क्या दिल्ली में फिर लग सकता है लॉकडाउन ?

Next Post

छठ पर्व आस्था के साथ ही प्रकृति के प्रति हमारी भावनाओं को उजागर करता है : योगी

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

ललकारकर भागने वाले को भगोड़ा कहते हैं, ओपी राजभर ने अखिलेश पर बोला तीखा हमला

12/10/2026
उत्तर प्रदेश

महापुरुषों और महिलाओं का अपमान सपा की पुरानी पहचान, अमरपाल मौर्य का अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार

12/10/2026
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की शादी अनुदान योजना से ओबीसी परिवारों को राहत, 53 हजार से अधिक को मिली सहायता

12/10/2026
Main Slider

बाढ़ प्रभावित इलाकों में सफाई अभियान तेज, योगी सरकार का जलनिकासी और स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर

12/10/2026
उत्तर प्रदेश

नौकरी मांगने के बजाय अब रोजगार देने वाले… यूपी राइज में दिखी युवा नवाचार की ताकत

12/10/2026
Next Post
सीएम योगी

छठ पर्व आस्था के साथ ही प्रकृति के प्रति हमारी भावनाओं को उजागर करता है : योगी

यह भी पढ़ें

Creta का सिंहासन खतरे में! 2026 से पहले धूम मचाने आ रही हैं नई SUVs

मार्केट में धूम मचाने आ रही हैं नई SUVs, Creta को देंगी कांटे की टक्कर

19/11/2025
Jagannath temple

जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के गुप्त सुरंग का खुलेगा राज, ASI का सर्वे पूरा

22/09/2024

दो दिन बाद खुल जाएगें देशभर के स्कूल, जानें नियम और कैसी है तैयारी?

18/09/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version