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मकान मालिक न करें ये गलती, वरना किरायेदार कर लेगा घर पर कब्जा

Writer D by Writer D
14/12/2023
in Main Slider, Business
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Rent Agreement

Rent Agreeement

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कई लोग अपना शहर छोड़कर बाहर शहर में नौकरी करने जाते हैं। ऐसे में वहां तुरंत घर खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती तो वो किराए पर घर लेना पसंद करते हैं। जिस वजह से बड़े शहरों में किराएदारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। घर किराए पर लेने के लिए किरायेदार और मकान मालिक के बीच में एक एग्रीमेंट (Rent Agreement) साइन होता है। जिसमे घर और उससे जुड़ी शर्तें और नियम शामिल होते हैं। लेकिन, फिर भी कई बार मकान मालिक को डर होता है कि कहीं किराएदार उसका मकान न कब्जा ले।

आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे जहां किराएदार ने मकान मालिक के घर पर कब्जा कर लिया है। मकान मालिक को अपना घर किराए पर देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वरना उनकी एक गलती की वजह से किराएदार घर पर अपना कब्जा कर सकता है। आइए जानते हैं क्या है वो गलती…

मकान मालिक न करें ये गलती

अक्सर रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) बनवाते वक्त मकान मालिक कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मकान मालिक को सबसे पहले टेनेंट की पुलिस वेरिफिकेशन करनी चाहिए, फिर रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) में अपने नियम लिखने चाहिए। आमतौर पर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का बनवाना सही रहता है। अगर कोई किसी जगह पर लंबे समय तक किराए पर रह जाता है तो कुछ नियमों के तहत वो प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। इसे एडवर्स पोजेशन कहते हैं। फिर इस मामले में कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई किराएदार 12 साल तक किसी जगह पर रह जाता है तो वो उसपर अपना मालिकाना हक जता सकते हैं।

इन प्रॉपर्टी पर नहीं लागू होगा नियम

आपको बता दें, एडवर्स पोजेशन का नियम अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। लेकिन, कुछ हालातों में ये नियम नहीं मान्य होता है। जैसे कि सरकारी जमीनों पर ये नियम मान्य नहीं है। यानी कोई अगर सरकारी फ्लैट में रहता है तो वो इस घर पर कब्ज़ा नहीं कर सकता है।

ऐसे बच सकते हैं

अगर आप माकन मालिक हैं और अपनी प्रॉपटी से हाथ नहीं धोना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको किसी को भी किराए पर देते समय उसका एग्रीमेंट (Rent Agreement) जरूर बनवा लेना चाहिए। इसको आप 11 महीने के लिए ही बनवाएं अगर आगे बढ़ाना यही तो 11 महीने बाद उसे दोबारा बढ़ाया जा सकता है। इससे प्रॉपर्टी में ब्रेक आ जायेगा। आप चाहें तो एक साल बाद अपना किराएदार भी बदल सकते हैं। वहीं आपको अपनी प्रॉपर्टी पर समय-समय पर विजिट करते रहना चाहिए।

Tags: Business NewsRent Agreementutility news
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