• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पूर्व पार्षद की हत्या में अधिवक्ता सहित चार को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
31/07/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मुरादाबाद
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मुरादाबाद। मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र के 14 वर्ष पहले क्षेत्र की धर्मशाला की दुकानों के विवाद में हुई पूर्व पार्षद राजकुमार की हत्या में शनिवार को निर्णय आया। मामले में दोषी सिद्ध हुए मुलजिम अधिवक्ता, उसके दो भाइयों और एक भतीजे को एडीजे-11 न्यायालय ने आजीवन करावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है, जबकि प्रत्येक पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। धर्मशाला की दुकानों के विवाद में पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या की गई थी।

नागफनी थानाक्षेत्र के बंगला गांव निवासी कृष्ण कुमार ने 30 अप्रैल 2008 को नागफनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसके चाचा आमोद कुमार साईं अस्पताल में भर्ती थे। जिन्हें देखने के लिए वह अपने पिता राजकुमार (पूर्व पार्षद), मां राजकुमारी और अन्य परिजन के साथ अस्पताल गया था। देर शाम करीब आठ बजे हम सभी लोग लौट कर आ रहे थे। रिक्शा अभी बंगला गांव में चार खंबा रोड पर पहुंचा था। इसी दौरान सतवीर कुमार, पवित्र कुमार (अधिवक्ता), मिलन कुमार, अनिल उर्फ बबलू पुत्र रतन लाल और पंकज उर्फ अमित, बाबी पुत्र सतवीर पहले से घात लगाकर बैठे थे। जिन्होंने हमें देखते ही फायरिंग शुरू दी थी। गोली लगने से पूर्व पार्षद और उनकी पत्नी घायल हो गई थी।

दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजकुमार की हालत गंभीर होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

इस मामले में विवेचक ने विवेचना कर पवित्र कुमार, मिलन कुमार, अनिल उर्फ बबलू, पंकज उर्फ अमित, सतवीर, बाबी और शिव चरण के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की थी। आरोपितों में बाबी और सतवीर की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी। आरोपित शिव चरण की पत्रावली अलग कर दी गई। शेष चार आरोपितों के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित शर्मा की अदालत में की गई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया आरोपितों का कहना था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। संपत्ति विवाद के कारण उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई थी। सरकार की ओर से मधुरानी ने पक्ष प्रस्तुत किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधिवक्ता पवित्र कुमार, उसके भाई मिलन कुमार, अनिल उर्फ बबलू और भतीजे पंकज उर्फ अमित को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Tags: crime newsMuradabad news
Previous Post

आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत

Next Post

31 जुलाई राशिफल: जानिए कैसा बीतेगा आपका महीने का आखिरी दिन

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yuva Yojana
उत्तर प्रदेश

‘सीएम युवा’ योजना से मिल रहे युवाओं के सपनों को पंख, लखीमपुर के उमंग बने सफल उद्यमी

01/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी ने बेमौसम बारिश से परेशान किसानों का जाना हाल

01/04/2026
Forensic Institute
उत्तर प्रदेश

वैश्विक साइबर सुरक्षा कवच बनेगा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट

01/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

पूर्व विधायक शीतल पांडेय के पुत्र को मुख्यमंत्री योगी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

01/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ें सभी किसान, एकीकृत डिजिटल प्रणाली से मिलेगा योजनाओं का लाभ: मुख्यमंत्री योगी

01/04/2026
Next Post
3 planets will transit

31 जुलाई राशिफल: जानिए कैसा बीतेगा आपका महीने का आखिरी दिन

यह भी पढ़ें

जातीय जनगणना का आग्रह कितना उचित

24/08/2021
terrorist killed

सोपोर में आतंकी हमले में दो पुलिसकर्मी शहीद, 2 नागरिकों की मौत

12/06/2021
UP Roadways

उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे ड्राइवर ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर

22/04/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version