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पिता व भाभी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
17/12/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, बांदा
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Murder

Murder

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बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अदालत ने पिता व भाभी के हत्यारोपी (Murder)  को दोषी पाये जाने के बाद शनिवार को आजीवन कारावास व 52 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि बांदा जिले के मरका क्षेत्र के मऊ गांव में 19 जनवरी वर्ष 2017 की रात्रि लगभग 8 – 9 बजे महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने घर में घुसकर आंगन में अपने पिता सालिक सिंह पर से हमला कर दिया। जिसे बचाने आरोपी महेंद्र की भाभी सरोज मौके पर पहुंच गई। जिसके बाद फावड़े से प्रहार कर महेंद्र ने अपने पिता और अपनी भाभी सरोज की निर्मम हत्या (Murder) कर दी और मौके से फरार हो गया था।

पुलिस ने घटना का मुकदमा पंजीकृत 21 जनवरी वर्ष 2017 को आरोपी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा और विस्तृत विवेचना शुरू की।

उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान विशेष अच्छी पैरवी के कारण आरोपी की जमानत नहीं हो सकी। पुलिस ने विवेचना में साक्ष्यों को एकत्र कर 23 मार्च , वर्ष 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जहां मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 साक्ष्य पेश किया।

प्रथम अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमा खान की अदालत ने पक्ष – विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर पिता व भाभी की हत्या का दोष सिद्ध होने पर महेंद्र सिंह को आजीवन कारावास व 52 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

Tags: banda newscrime newsup news
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