• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अपहरण के नौ आरोपियों को उम्रकैद

Writer D by Writer D
06/09/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। जिले की एक अदालत ने सोमवार को अपहरण के नौ आरोपियों को आजीवन कारावास (Life imprisonment ) के साथ जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अदालत में हाजिर न होने पर दसवे अभियुक्त के लिए गैरजमानी वारन्ट जारी करते हुए उसे 14 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश भी दिया है।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि 28 दिसम्बर 2006 को गली पीरपंच थाना कोतवाली मथुरा निवासी विनोद शंकर शर्मा का सुबह की सैर करने के दाैरान अपहरण कर लिया गया था। अपहर्ताओं ने उनकी रिहाई के एवज में 80 लाख रूपये फिरौती की मांग की। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

पुलिस ने दो जनवरी 2007 को गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम करते हुये अपहृता की तलाश शुरू की।अपहर्ता चार लाख में अपहृत को जब छोड़ने को तैयार हुए तो अपहृत का बेटा सिद्धार्थ इस राशि को आगरा में अपहर्ताओं को दे आया।

पुलिस ने इस मामले में अभियुक्तों अवधेश यादव, रौबी हुसेन उर्फ सिराज, हनी उर्फ दीपक चौधरी, बेबी यादव उर्फ फौजी, पप्पू यादव , प्रशांत, राम कुमार गौतम उर्फ आरके ,भोले उर्फ पिंटू , रामबाबू, किशनू उर्फ कृष्णा के खिलाफ धारा 364ए आईपीसी एवं धारा 368 आईपीसी के अन्तर्गत मथुरा कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया ।

एडीजीसी मुकेश बाबू के अनुसार पीड़ित के बयान एवं उसके द्वारा की गई अभियुक्तों की शिनाख्त, गवाहों के बयान आदि के आधार पर सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश संजय चौधरी ने अभियुक्तों रौबी हुसेन उर्फ सिराज, हनी उर्फ दीपक चौधरी, बेबी यादव उर्फ फौजी, पप्पू यादव , प्रशांत, राम कुमार गौतम उर्फ आरके बॉस, भोले उर्फ पिंटू उर्फ मोहन , रामबाबू, किशनू उर्फ कृष्णा को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर दस दस हजार का जुर्माने की सजा सुनायी है।

Tags: crime newsmathura news
Previous Post

पीआरडी जवान एवं जेल गए व्यक्ति को मनरेगा मजदूर बनाकर किया भुगतान

Next Post

मंगलवार को करें इन मंत्रों का करें जाप, हर संकट को हर लेंगे बजरंग बली

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है तिरंगा: सीएम योगी

10/08/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

सीएम की अगुवाई में उमड़ा जन-समुद्र, गूंजा राष्ट्र प्रथम का उद्घोष

10/08/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

OTS से पुराने कर बकाए का होगा समाधान, शहरों के विकास को मिलेगी नई गति: एके शर्मा

10/08/2026
Mayawati
उत्तर प्रदेश

देश में ‘हर हाथ को काम’ देने के लिए कार्य करें सरकारें : मायावती

10/08/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

गोरखपुर में CM योगी की समीक्षा बैठक, बाढ़-कांवड़ और विकास पर सख्त निर्देश

10/08/2026
Next Post
Bada Mangal

मंगलवार को करें इन मंत्रों का करें जाप, हर संकट को हर लेंगे बजरंग बली

यह भी पढ़ें

Transfer

7 IPS अफसरों का तबादला, ओपी सिंह बने SSP बदायूं

01/10/2021
national youth parliament

संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का हुआ शुभारंभ

11/01/2021
राहुल गांधी Rahul Gandhi

विरोध करने वाले किसान खालिस्तानी, पूंजीपति सबसे अच्छे दोस्त : राहुल

15/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version