• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
07/11/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फिरोजाबाद। उत्तरप्रदेश में फिरोजाबाद के अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एस सी एस सी एक्ट न्यायालय ने दलित युवती के साथ दुष्कर्म (Rape) आरोपी को दोषी साबित होने के बाद सोमवार को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाते हुए उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जिले के थाना रामगढ़ क्षेत्र निवासी एक दलित युवक के घर प्रेमवीर यादव पुत्र जगदीश यादव का आना-जाना था। वह आकलाबाद हसनपुर हलपुरा के रहने वाला है। वह आर ओ की बोतल सप्लाई करता था। पीड़ित अपने पारिजनों के साथ 18 सितंबर 2018 को कहीं गया था। उसकी 18 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी।

इस दौरान प्रेमवीर यादव वहां आ गया।वह अपनी भाभी से मिलाने के बहाने उसे ले गया। हलपुरा स्थित एक नल कूप पर ले जाकर उसने युवती के साथ रेप किया। बाद में उसे बाइक पर बिठाकर मोटरसाइकिल से उसके घर के पीछे वाली गली में छोड़कर चला गया।युवती ने घर आकर अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। उसके पिता ने थाने पहुंचकर प्रेमवीर यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यो के आधार पर न्यायालय ने सोमवार को प्रेमवीर यादव को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई। उस पर 50000 रूपये अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड ना देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Tags: crime newsfirojabad news
Previous Post

नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

Next Post

फर्जी लाइसेंस बनाने और चालान करने वाले गिराेह का पर्दाफाश

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
Main Slider

भर्ती में न सिफारिश, न भ्रष्टाचार, सिर्फ योग्यता का सम्मान: सीएम योगी

07/05/2026
CM Yogi changed his social media DP
Main Slider

डीपी में ‘सिंदूर’ और कवर पर ‘ब्रह्मोस’ से सीएम योगी ने दी ‘दुश्मन’ को चेतावनी

07/05/2026
Mathura police Encounter
उत्तर प्रदेश

मथुरा में यूपी पुलिस की बड़ी स्ट्राइक, एनकाउंटर में बावरिया गिरोह के दो कुख्यात बदमाश ढेर

07/05/2026
A bus full of labourers fell into a canal in Kanpur.
उत्तर प्रदेश

कानपुर में बड़ा हादसा, मजदूरों से भरी बस नहर में गिरी

07/05/2026
CM Yogi inaugurated the first phase of Census-2027
Main Slider

सही जनगणना से ही सुनिश्चित होगा समग्र और समावेशी विकास: मुख्यमंत्री योगी

07/05/2026
Next Post
Driving License

फर्जी लाइसेंस बनाने और चालान करने वाले गिराेह का पर्दाफाश

यह भी पढ़ें

आईपीएल

क्रिकेटर जहीर अब्बास ने IPL कराने पर किया BCCI का सपोर्ट

02/08/2020
Yogini Ekadashi

एकादशी पर श्रीहरि विष्णु के साथ जरूरु करें इन की पूजा, घर में लक्ष्मी का हो जाएगा स्थायी वास

03/05/2024
Shani Jayanti

इस दिन से शनि 138 दिन चलेंगे उलटी चाल, जानें अपनी राशि पर प्रभाव

10/11/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version