• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हत्या के मामले में पांच को उम्रकैद

Writer D by Writer D
21/12/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, चित्रकूट
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने ट्रैक्टर लगाने के विवाद में अनुसूचित जाति के युवक की हत्या (Murder) के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 21 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

अभियोजन अधिकारी शशिकान्त यादव ने बताया कि दो जनवरी 2022 को सपहा गांव के निवासी किशोर उर्फ रामकिशोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार रामराज वर्मा (35) ठेकेदार थे। वह गांव में ही काम करा रहे थे कि लौढिया खुर्द निवासी विनय और छिपनी निवासी विजयबहादुर नशे में धुत होकर वहां पहुंचे और ठेकेदारी के काम में अपना ट्रैक्टर लगाने को कहा। इस पर रामराज ने यह कहकर इंकार कर दिया कि उसके पास ट्रैक्टर है। इस पर दोनों ने रामराज की जेसीबी, ट्रैक्टर आदि में आग लगाने की धमकी दी।

रामराज ने उनसे नशे में होने की वजह से बाद में बात करने को कहा। इसके बाद रात लगभग नौ बजे दोनों गांव के ही अजीत पटेल, सुधीर पटेल, अरुण तिवारी आदि उनके घर पहुंचे। वहां इन लोगों ने जमकर उपद्रव किया। जेसीबी, जीप आदि वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और जबरिया घर के अंदर घुस गए। लाठी-डंडों और हाकियों आदि से सभी को जमकर पीटा। रामराज को पाकर उसकी इतनी पिटाई की कि वह मरणासन्न हो गया और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

वारदात में पड़ोस में रहने वाली महिला श्रमिक पूजा और सीमा को भी गंभीर चोटें आईं। पूजा का हाथ टूट गया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी अजीत पटेल, सुधीर पटेल, अरूण तिवारी, विनय सिंह व विजयबहादुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को 21 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया!

Tags: Chitrakoot newscrime news
Previous Post

60 लाख की शराब बरामद, एक गिरफ्तार

Next Post

उपराष्ट्रपति के प्रति विपक्ष का आचरण अक्षम्य: योगी

Writer D

Writer D

Related Posts

CM dashboard
उत्तर प्रदेश

सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में एक बार फिर रामपुर ने मारी बाजी

11/08/2026
The Yogi government linked the celebration of independence with employment.
उत्तर प्रदेश

आजादी के रंग से संवर रही 30 हजार महिलाओं की जिंदगी, हर घर के लिए बना रहीं तिरंगा

11/08/2026
Uttar Pradesh's impressive performance on GeM
उत्तर प्रदेश

जेम पर उत्तर प्रदेश का शानदार प्रदर्शन, एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद और तीन राष्ट्रीय पुरस्कार

11/08/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

कट्टरपंथ के विरोधी संत कबीर को हिंदुओं ने पूजा, मुसलमान उन्हें दूर से छूना भी नहीं चाहतेः मुख्यमंत्री

11/08/2026
100% resolution of electricity supply-related complaints
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान

11/08/2026
Next Post
CM Yogi

उपराष्ट्रपति के प्रति विपक्ष का आचरण अक्षम्य: योगी

यह भी पढ़ें

Prabhat Jayasuriya

प्रभात जयसूर्या ने तोड़ा 71 साल पुराना रिकॉर्ड, सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट लेने वाले स्पिनर बने

28/04/2023
Electricity

1200 करोड़ रुपए से तैयार लाइन 6 महीने से बंद, 75 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान

13/08/2022
UPTET

CTET 2024 दिसंबर परीक्षा पोस्टपोन, CBSE ने जारी की नई एग्जाम डेट

21/09/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version