• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
19/10/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, जौनपुर
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने लाठी डंडों से मार कर हत्या करने के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार जिले में मछली शहर थाना क्षेत्र के भुरहूपुर गांव निवासी बलिराज पटेल ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि 26 मार्च 2005 को फक्कू पुत्र रजई उसके दरवाजे पर डग्गा बजा रहा था। उसके घर व गांव के मकबूल, रामकरन, प्यारेलाल बिन्द उपस्थित थे।

प्यारेलाल ने यह कहते हुए बाजा ले लिया कि वह अच्छा नहीं बजा रहा है। इसी बात को लेकर मकबूल व प्यारेलाल में हाथापाई हो गई, फिर गांव वालों ने बाजा वापस करा दिया।

शाम को प्यारेलाल व उसके भाई साहब लाल ने मिलकर मकबूल को लाठी, डंडे व ईंट से इतना मारा कि वह बेहोश हो गया, बाद में इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार पाण्डेय व राजनाथ चौहान के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने आरोपी प्यारेलाल को हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व 10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया, जबकि साहब लाल को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

Tags: ajunpur newscrime news
Previous Post

न हो कर चोरी, तलाशें राजस्व के नए स्रोत: सीएम योगी

Next Post

ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

सीतापुर में सीएम योगी का ऑपरेशन एक्शन, चौकी इंचार्ज निलंबित, एसएचओ खिलाफ जांच शुरू

15/08/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मऊ के वीरों का योगदान हमारी गौरवशाली विरासत : ए.के. शर्मा

15/08/2026
‘Bharat Mata Ki Jai’ echoed in council schools and KGBVs.
उत्तर प्रदेश

1.32 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों और केजीबीवी में गूंजा- ‘भारत माता की जय’

15/08/2026
CM Yogi interacted with artists from eight states.
Main Slider

विविधता में एकता ही भारत की ताकत, कलाकार परंपरा और लोक संस्कृति के वाहक : मुख्यमंत्री योगी

15/08/2026
80th Independence Day celebrated in Lucknow
उत्तर प्रदेश

लखनऊ में भव्यता और गरिमा के साथ मना 80वां स्वतंत्रता दिवस, ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की दिखी झलक

15/08/2026
Next Post
Liquor

ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त

यह भी पढ़ें

Indian women's cricket team drew the losing test match

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हारे हुए टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया

20/06/2021
city forest in vrindavan

वृंदावन में बनेगा देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट

02/01/2023
Akhilesh Yadav

भाजपा राज में न तो दवा मिलती है, न उपचार, मिलता है तो सिर्फ इंतजार : अखिलेश यादव

13/06/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version