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किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपितों को उम्रकैद

Writer D by Writer D
28/07/2022
in उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, क्राइम
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Life Imprisonment

life imprisonment

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आजमगढ़। नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने बुधवार को दो आरोपियों को आजीवन कारावास (life imprisonment) व प्रत्येक को 80-80 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के एक गांव में वादिनी के घर 28 मई 2014 को शादी थी। उस दिन वादिनी की लड़की व पीड़िता शौच के लिए शाम को घर से बाहर गई थी। रास्ते में मुकेश सरोज पुत्र छोटेलाल, दुर्गेश सरोज पुत्र सरजू राम तथा दो अन्य ने पीड़िता को पकड़ लिया और उसके साथ जबर्दस्ती दुराचार किया। पीड़िता दूसरे दिन नदी के किनारे बेहोश स्थिति में मिली।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीन आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय भेज दी गई।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुकेश सरोज तथा दुर्गेश सरोज को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को अस्सी हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Tags: azamgarh newscrime news
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