• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

शादी का वादा कर के संबंध बनाना हर बार रेप नहीं होता : हाईकोर्ट

Writer D by Writer D
18/12/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Delhi High Court

Delhi High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी का वादा कर के यौन संबंध बनाना हर बार रेप नहीं होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक महिला की ओर से दाखिल किए गए मामले की सुनवाई करते हुए की।

महिला का आरोप है कि साल 2008 से साल 2015 तक वह पुरुष के साथ रिश्ते में थी। बाद में शख्स ने महिला को छोड़कर किसी और से शादी कर ली।

महिला ने आरोप लगाया कि शादी का वादा कर के पुरुष ने उसके साथ कई महीनों तक शारीरिक संबंध बनाए। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार इस मामले में आरोपी को पहले ट्रायल कोर्ट से बरी किया जा चुका था और अब हाईकोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है।

अमेरिका के परमाणु सुरक्षा पर बड़ा साइबर हमला, हैकर्स ने उड़ाए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़

सिंगल जज बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा की गई शिकायत के साथ-साथ उसकी गवाही पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि आरोपी के साथ उनके संबंध भी सहमतिपूर्ण थे। जस्टिस विभू बाखरू ने कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां महिलाएं शादी के वादे में फंसकर कुछ मौकों पर शारीरिक संबंध बनाने को तैयार हो जाती है।

जबकि इसमें उनकी पूरी सहमति नहीं होती है। यह ‘क्षणिक’ होता है और ऐसे में IPC की धारा 375 के तहत मामला चलाया जा सकता है।

गैस विस्फोट में घर गिरा, दो की मौत, चार अन्य घायल, बचाव कार्य जारी

अदालत ने कहा कि लेकिन अगर कोई लगातार और लंबे समय तक यौन संबंध बना रहा है तो यह बिल्कुल नहीं माना जा सकता है कि इतने लंबे समय तक सिर्फ शादी के वादे पर ऐसा किया गया था। बेंच ने पाया ‘जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने बताया महिला की शिकायत के अनुसार, उसने कहा है कि साल 2008 में आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और तीन या चार महीने बाद, पुरुष ने शादी करने का वादा किया। और फिर वह साथ रहने लगीं।

Tags: court casesDelhi Highcourtdelhi newshindi newsNational news
Previous Post

अमेरिका के परमाणु सुरक्षा पर बड़ा साइबर हमला, हैकर्स ने उड़ाए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़

Next Post

ममता के समर्थन में आए केजरीवाल, बोले- राज्य के अधिकारों में दखल दे रहा केंद्र

Writer D

Writer D

Related Posts

old sarees
फैशन/शैली

पुरानी और बेकार साड़ी को इस तरह से करे इस्तेमाल

13/09/2025
White Hair
Main Slider

असमय सफेद बालों से है परेशान, इस तरह करें इस पत्ती का प्रयोग

13/09/2025
Seva Parv
Main Slider

सेवा पर्व: यूपी में 15 लाख पौधरोपण कराएगी योगी सरकार

12/09/2025
CM Dhami
राजनीति

मुख्यमंत्री ने प्रदान की 146.19 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति

12/09/2025
Sushila Karki became the first woman PM of Nepal
Main Slider

सुशीला कार्की बनीं नेपाल की पहली महिला PM, राष्ट्रपति भवन में ली शपथ

12/09/2025
Next Post
Kejriwal in support of Mamta

ममता के समर्थन में आए केजरीवाल, बोले- राज्य के अधिकारों में दखल दे रहा केंद्र

यह भी पढ़ें

GAIL

एयरपोर्ट पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 दिसंबर

26/12/2020
Bomb Blast

चंदन यात्रा के दौरान पटाखा फटने से आठ लोग घायल

13/05/2023
IQOO Z Series will be launched soon in India, know how the phone can be

भारत में जल्द लॉन्च होगी iQOO Z Series, जानिए कैसा हो सकता है फोन

25/05/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version