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मनीष सीसोदिया को मिली जमानत, 17 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर

Writer D by Writer D
09/08/2024
in Main Slider, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
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Manish Sisodia

Manish Sisodia

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को जमानत दी। कोर्ट ने शर्त लगाते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है।

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia)को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा,’जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं।सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आज सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है।

सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया (Manish Sisodia) को तीन शर्तों पर जमानत दी है। पहला ये कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। इसके अलावा उन्हें दो जमानतदार पेश करने होंगे। वहीं, तीसरी शर्त यह है कि वह अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे।

Tags: delhi newsliquor policy scamManish SisodiaNational newsSupreme Court
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