• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

शादी का मतलन क्रूरता का लाइसेंस मिलना नहीं होता

Writer D by Writer D
23/03/2022
in राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

बेंगलुरु। पत्नी से रेप के मामले (Marital Rape) में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने बड़ी टिप्पणी की है। बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि शादी (Marriage) का मतलब यह नहीं है कि पति को पत्नी के साथ क्रूरता ( license for cruelty) का लाइसेंस मिल गया हो। इस दौरान हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप के बढ़ते मामलों पर नाराजगी जाहिर की।

कोर्ट ने कहा कि शादी समाज में किसी भी पुरुष को विशेषाधिकार नहीं देती हैं और न ही इस तरह के अधिकार दे सकती है कि वह एक महिला के साथ जानवरों की तरह क्रूर व्यवहार करे। कोर्ट ने कहा कि अगर एक पुरुष किसी भी महिला के साथ बिना उसकी मर्जी के संबंध बनाता है तो वह आदमी दंडनीय है और तो दंडनीय ही होना चाहिए भले ही यह आदमी एक पति हो।

महिलाओं को अंदर से डरा देते हैं ऐसे मामले

कोर्ट ने कहा कि जब कोई पति अपनी पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है तो इससे महिला पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले महिलाओं को अंदर से डरा देते हैं, जिससे उनके मन और शरीर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि पति की ओर से पत्‍नी पर उसकी सहमति के बिना यौन हमले को रेप की तरह ही लिया जाना चाहिए।

क्या है मैरिटल रेप?

बिना पत्नी की इजाजत के पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने को मैरिटल रेप कहा जाता है। बिना सहमति के संबंध बनाने की वजह से ही इसे मैरिटल रेप की श्रेणी में रखा जाता है। मैरिटल रेप को पत्नी के खिलाफ एक तरह की घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न माना जाता है।

Previous Post

मौत की टॉफी: जहरीली टॉफी मामले में तीन हिरासत में

Next Post

28-29 मार्च को कार्य बहिष्कार करेंगे बिजलीकर्मी

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

विकसित भारत के निर्माण में सभी की भागीदारी जरूरी: CM Dhami

15/08/2026
CM Vishnudev Sai
छत्तीसगढ़

नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ अब शांति, विकास और समृद्धि की नई यात्रा पर: मुख्यमंत्री

15/08/2026
CM Vishnudev Sai honored officers and employees of police and city army.
छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री साय ने पुलिस एवं नगर सेना के अधिकारी-कर्मचारियों को किया सम्मानित

15/08/2026
CM Vishnudev Sai inaugurated the photography exhibition
छत्तीसगढ़

देश की आजादी में छत्तीसगढ़ के वीर नायकों का योगदान नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा दायित्व : मुख्यमंत्री साय

15/08/2026
Governor-CM Dhami released the book 'Devbhoomi Samvad' and 'The Governor'
उत्तराखंड

राज्यपाल-मुख्यमंत्री ने ‘देवभूमि संवाद’ और ‘द गवर्नर’ पुस्तक का किया विमोचन

15/08/2026
Next Post
UPPCL

28-29 मार्च को कार्य बहिष्कार करेंगे बिजलीकर्मी

यह भी पढ़ें

Pratika Rawal

प्रतीका रावल की चोट से हरमनप्रीत की बढ़ी टेंशन, इस प्लेयर को मिल सकता है ओपनिंग का मौका

27/10/2025
Holika Dahan

होलिका दहन आज, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

17/03/2022
BJP-JDU

डील पक्की! BJP-JDU के बीच सीट बंटवारे पर बनी बात, इस दिन होगा ऐलान

20/09/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version