• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सांसद आजम खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मंजूर हुई जमानत

Desk by Desk
12/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, राजनीति, रामपुर
0
Azam Khan

Azam Khan

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

रामपुर के सांसद और पूर्व मंत्री आजम खां को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एमपी/ एमएलए स्पेशल न्यायाधीश एडीजे-2 पुनीत गुप्ता की अदालत से बुधवार को उनकी जमानत मंजूर हो गई। यह मामला कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का था।

जनवरी 2008 को आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत नौ आरोपियों के खिलाफ छजलैट थाने में केस दर्ज किया गया था। उस वक्त आजम खां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परिवार सहित मुजफ्फरनगर जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने आजम खां की गाड़ी रुकवा कर पुलिस ने चेकिंग की थी। इसके विरोध में आजम खां धरना देने की शैली में सड़क पर बैठ गए थे। सूचना मिलने पर मुरादाबाद समेत आस पड़ोस के जनपदों के सपा नेता और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए थे। इसके बाद हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में दर्ज मुकदमे में आजम खां लंबे समय तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। तब आजम खां के खिलाफ एक और केस कोर्ट के आदेशों की अवहेलना (174 ए) में दर्ज किया गया था।

देवरिया : फर्जी गैंगरेप की खबर देने वाले की खिलाफ पुलिस कर रही है कार्रवाई

सीतापुर जेल में बंद आजम खां ने अपने अधिवक्ता शहनवाज के माध्यम से अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस प्रार्थना पत्र पर बुधवार को एमपी/एमएलए स्पेशल न्यायाधीश एडीजे-2 पुनीत गुप्ता की अदालत में सुनवाई चली। आजम खां के अधिवक्ता शाहनवाज ने पक्ष रखा कि हमारे मुवक्किल की उम्र 71 साल से अधिक है और वह बीमार चल रहे थे। उनकी पत्नी भी बीमार थी। इस कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे। अब भविष्य में तारीख पर आएंगे। ऐसे में उन्हें मानवीय दृष्टि से जमानत मिलनी चाहिए। सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर उपस्थित रहे।

उन्होंने जमानत पर आपत्ति जताई। दलील दी कि पहले भी आजम खां लंबे समय तक फरार रहे हैं। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खां की जमानत मंजूर कर दी। छजलैट थाने के सामने धरने के मूल मुकदमे में आजम खां की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है।

Tags: ajam khanlatest UP newspolitical newsRampur Newsइलाहाबाद हाईकोर्ट
Previous Post

वाराणसी : 1.31 करोड़ रूपए की तीन विदेशी सोने की ईंटें जब्त, दो गिरफ्तार

Next Post

लखनऊ : बद्री सर्राफा कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल

Desk

Desk

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

करें सभी इंतजाम, जलभराव की समस्या बर्दाश्त नहीं : मुख्यमंत्री

22/07/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

बरेली में केशव मौर्य की समीक्षा बैठक, बोले- कोई पात्र आवास और पेंशन से वंचित न रहे

22/07/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

IBET Expo 2026 निवेश, नवाचार और हरित ऊर्जा का बनेगा सबसे बड़ा मंच : ए. के. शर्मा

22/07/2026
CM Dhami
Main Slider

उत्तराखंड की एकल महिलाओं को बड़ी सौगात, धामी ने जारी की स्वरोजगार योजना की पहली किस्त

22/07/2026
BJP marches towards Congress office
Main Slider

लखनऊ में भारी बवाल! हाथ में डंडा लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, सामने से बीजेपी का हल्ला बोल

22/07/2026
Next Post
गोली मारी

लखनऊ : बद्री सर्राफा कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल

यह भी पढ़ें

मायावती का योगी पर बड़ा हमला, बोलीं- यूपी में दलित, मुस्लिम, ब्राम्हणों का उत्पीड़न चरम पर

04/09/2020
Telegram

फेसबुक ठप होने से Telegram की हुई बल्ले-बल्ले, एक दिन में बढ़े इतने करोड़ यूजर्स

06/10/2021
CM Yogi

स्कूली छात्रों को सीएम योगी ने दी 1056 करोड़ की सौगात, मेधावियों को किया सम्मानित

29/06/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version