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अब यूपी वाला नियम दिल्ली में भी लागू, बिना परमिशन लाउडस्पीकर बजाने पर लगेगा जुर्माना

Writer D by Writer D
17/04/2025
in नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
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loudspeakers

loudspeakers

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नई दिल्ली। दिल्ली में अब यूपी वाला नियम लागू होगा। दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर (Loudspeakers) के उपयोग पर नए नियम जारी किए हैं। धार्मिक स्थलों सहित सभी जगहों पर निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित है और उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों में औद्योगिक, आवासीय और साइलेंट जोन के लिए अलग-अलग ध्वनि सीमाएं निर्धारित की गई हैं। टेंट हाउस से भी लाउडस्पीकर लेने के लिए पुलिस की परमिशन जरूरी होगी।

पुलिस निर्देश में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर अधिकतम 10 dB(A) तक ही सीमित होगा।निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की आवाज निर्धारित सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्देश में इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है।

इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है। साइलेंस जोन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50DB आवाज की इजाजत है। वहीं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है।

टेंट वालों को भी दिए निर्देश

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंट, लाउडस्पीकर (Loudspeakers) और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को उपकरण न दें। जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता इस आवश्यकता का अनुपालन करें, तथा अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

दिल्ली पुलिस ने नियम तोड़ने पर जुर्माना भी तय किया है। लाउडस्पीकर (Loudspeakers) पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अनुचित प्रयोग पर 10000 रुपये का जुर्माना और उपकरणों की जब्ती होगी। डीजी सेट्स (Generator Sets) पर नियम क्षमता के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

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1000 KVA से अधिक पर 100000 रुपये, 62.5 – 1000 KVA पर 25000 हजार,62.5 KVA तक पर 10000 रुपये और ध्वनि उत्पन्न करने वाले निर्माण उपकरणों का प्रयोग पर जुर्माना 50000 रुपये और उपकरणों की जब्ती या सीलिंग होगी।पटाखों पर तय समय सीमा के बाहर फोड़ने पर कार्रवाई होगी। वहीं,धार्मिक, शादी या रैली में उल्लंघन पर 10000 रुपये (रिहायशी क्षेत्र) और 20000 (साइलेंस जोन) में होंगे।

Tags: delhi newsDelhi Police
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