• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

NGT पर्यावरण से संबंधित मामलों पर ले सकता है एक्शन- SC

Desk by Desk
07/10/2021
in ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के पास पर्यावरण से संबंधित किसी भी मामले पर स्वत: संज्ञान ले सकता है। शीर्ष अदालत का ये भी कहना है कि, वह (NGT) पत्रों, अभ्यावेदन और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कार्यवाही शुरू कर सकता है।

बता दें कि, इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया था कि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के पास स्वत: संज्ञान लेने की शक्तियां नहीं हैं, हालांकि वह पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाते हुए पत्र या संचार पर कार्रवाई कर सकता है।

भारत का पाक को करारा जवाब,कहा- ‘J&K हमारे देश का हिस्सा था और हमेशा रहेगा’

अपीलों के एक समूह की सुनवाई के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पक्ष रखते हुए अदालत के फैसले की मांग की थी कि ट्रिब्यूनल के पास शक्ति है या नहीं। हा लांकि केंद्र की तरफ से कहा गया था कि ट्रिब्यूनल को अधिनियम के तहत पर्याप्त रूप से उपलब्ध शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रक्रियात्मक कानून में नहीं बांधा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि एक बार जब ट्रिब्यूनल को कोई संचार प्राप्त होता है, तो मामले पर संज्ञान लेना उसका कर्तव्य है। भाटी ने कहा था कि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 को पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से लागू किया गया था।

Tags: NGTSupreme Court
Previous Post

भारत का पाक को करारा जवाब,कहा- ‘J&K हमारे देश का हिस्सा था और हमेशा रहेगा’

Next Post

लखीमपुर कांड पर अखिलेश ने सरकार पर बोला हमला, कहा- BJP को हो गया है मोतियाबिंद

Desk

Desk

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

नारी शक्ति को मिलेगा पूरा अधिकार, सीएम धामी बोले- महिला आरक्षण ऐतिहासिक कदम

15/04/2026
CM Dhami
राजनीति

देहरादून में नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज, सीएम धामी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

15/04/2026
Anand Bardhan
राजनीति

हर स्कूल में बजेगी वॉटर बेल, हीटवेव से बचाव को सरकार अलर्ट

15/04/2026
CM Dhami
राजनीति

युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माण की असली ताकत : सीएम धामी

15/04/2026
Boiler explodes at Vedanta Power Plant
Main Slider

वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटा, 40 मजदूर घायल

14/04/2026
Next Post

लखीमपुर कांड पर अखिलेश ने सरकार पर बोला हमला, कहा- BJP को हो गया है मोतियाबिंद

यह भी पढ़ें

cm yogi

सीएम योगी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अयोध्या, रामलला के किए दर्शन

07/02/2021
Pregnancy

प्रेग्नेंसी में इन चीजों से करें परहेज, बच्चे को हो सकता है नुकसान

13/03/2025
Sankashti Chaturthi

संकष्टी चतुर्थी पर करें यह उपाय, आय में होगी वृद्धि

24/04/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version