• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

जेल से बाहर आएगा निठारी कांड का आरोपी सुरेंद्र कोली, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का दिया आदेश

Writer D by Writer D
11/11/2025
in क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Nithari Case

Nithari Case

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड (Nithari Case) के दोषी सुरेंद्र कोली (Surendra Koli) की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली है। इससे सुरेंद्र कोली के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। कोली 12 मामलों में पहले ही बरी हो चुका अब तक वह सिर्फ रिम्पा हलदर मामले में दोषी होने के चलते जेल में था। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2011 में आया अपना आदेश बदल दिया है। इसके साथ ही उसे जेल से रिहा करने का आदेश भी दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली (Surendra Koli) को 12 मामलों में बरी कर दिया था। इसी के बाद कोलीर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई थी। कोली पर आरोप था कि उसने साल 2011 में 15 साल की नाबालिग की हत्या की थी। इसी मामले में उसे दोषी पाया गया था।

सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने फरवरी, 2011 का फैसला पलटते हुए उसकी दोषसिद्धी को रद्द कर दिया। क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कोली (Surendra Koli) को रिहा करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि याचिका को स्वीकार किया जाता है। इसके साथ ही 2011 की पुनर्विचार निर्णय को वापस लिया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता बरी किया जाता है, सजा रद्द की जाती हैं। अभियुक्त को तत्काल रिहा किया जाए। न्यायमूर्ति नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी किया जाता है। याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा किया जाए।

नाले से हुए थे कंकाल बरामद

कोली (Surendra Koli) की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को टिप्पणी की थी कि दोषसिद्धि केवल एक बयान और रसोई के चाकू की बरामदगी के आधार पर हुई थी। यह भी कहा था कि बाकी मामलों में बरी होने से एक असामान्य स्थिति पैदा हो गई है।

निठारी हत्याकांड 2005 और 2006 के बीच हुआ था। यह मामला दिसंबर 2006 में तब लोगों के ध्यान में आया जब नोएडा के निठारी गांव में एक घर के पास नाले में कंकाल मिले थे। इसके बाद यह पता चला कि मोनिंदर सिंह पंढेर उस घर का मालिक था और कोली उसका घरेलू नौकर था।

Tags: Nithari casesurendra koli
Previous Post

खत्म हुआ पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार, जानें कब होगी जारी

Next Post

दिल्ली के बाद अब यहां हुआ कार में धमाका, 5 की मौत; 25 घायल

Writer D

Writer D

Related Posts

Main Slider

पंजाब विधानसभा के दरवाजे विद्यार्थियों के लिए खुले, CM मान ने बढ़ाया हौसला

22/10/2026
Main Slider

कुछ लोग भारत को भी नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते थे : धामी

22/10/2026
उत्तराखंड

युवा रोजगार लेने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें : मुख्यमंत्री

22/10/2026
Main Slider

शिवा शर्मा केस: हजरतगंज कोतवाली में हाथ हिलाती दिखी श्रद्धा दुबे, वीडियो वायरल

22/10/2026
नई दिल्ली

भारत-पोलैंड की दोस्ती पर टस्क का बड़ा संदेश, PM मोदी से रक्षा-व्यापार पर चर्चा

22/10/2026
Next Post
Five killed in car explosion near Islamabad High Court

दिल्ली के बाद अब यहां हुआ कार में धमाका, 5 की मौत; 25 घायल

यह भी पढ़ें

खेत में मिला नवविवाहिता का शव

07/06/2024
CM Vishnu Dev Sai

करप्शन और कांग्रेस, यह पर्यायवाची शब्द जैसे : मुख्यमंत्री साय

18/04/2025
cm yogi

घबराइए मत, हर समस्या का करेंगे समाधान: सीएम योगी

14/05/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version