• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

यहां बंद होगी Ola, Uber और Rapido की सर्विस, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

Writer D by Writer D
03/04/2025
in कर्नाटक, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Ola-Uber

Ola-Uber

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को ऐप-आधारित राइड-हेलिंग सर्विसेज को बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि, इन्हें छह सप्ताह का समय दिया गया है, ताकि वे अपना संचालन पूरी तरह से रोक सकें। प्लेटफॉर्म के अधिकारियों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति बीएम श्याम प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए कहा- जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के तहत नियम नहीं बनाती, तब तक बाइक टैक्सियां संचालित नहीं हो सकतीं। यह आदेश रैपिडो, उबर इंडिया और ओला (Ola) की याचिकाओं पर आया, जिनमें सरकार से एग्रीगेटर लाइसेंस जारी करने और बाइक टैक्सियों को ट्रांसपोर्ट सेवा के रूप में रजिस्टर करने की मांग की गई थी।

जुलाई 2021 में, कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ रैपिडो, उबर और ओला (Ola) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने अस्थायी रूप से सरकार को इन प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई करने से रोका था।

न्यायमूर्ति श्याम प्रसाद ने बुधवार को प्लेटफॉर्म्स को छह हफ्तों के भीतर अपना संचालन बंद करने का आदेश दिया। इसके अलावा, उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस समय सीमा के बाद सभी बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह से बंद कराई जाएं। वहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सरकार को उचित नियम बनाने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।

जेंडर बदलवाने वाले शरद सिंह बने पापा, घर में गूंजी बेटे की किलकारियां

उन्होंने बताया कि ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म बिना किसी नियम के काम कर रहे थे, जिससे इन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं। उन्होंने कहा कि वह फैसले का अध्ययन करने के बाद प्रतिक्रिया देंगे।

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेंगे

वहीं, एक राइड-हेलिंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा- हम इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि मोटरसाइकिलें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की परिभाषा में आती हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध है। हालांकि, केंद्र सरकार बाइक टैक्सी की अनुमति देती है, लेकिन परिवहन राज्य का विषय है, इसलिए इसकी कानूनी स्थिति तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है।

Tags: karnataka newsNational newsola
Previous Post

जेंडर बदलवाने वाले शरद सिंह बने पापा, घर में गूंजी बेटे की किलकारियां

Next Post

रामजन्मोत्सव पर रामलला 18 घंटे भक्तों को देंगे दर्शन

Writer D

Writer D

Related Posts

Governor Gurmeet Singh
Main Slider

राज्यपाल ने किए भगवान बदरीविशाल के दर्शन, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

09/05/2026
Farmer Registry
उत्तर प्रदेश

फार्मर रजिस्ट्री में 2.23 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण, लक्ष्य का 77.43% कार्य पूरा

09/05/2026
CM Yogi met the Governor
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी ने राज्यपाल से की भेंट, मंत्रिमण्डल विस्तार की चर्चा तेज

09/05/2026
CM Dhami
राजनीति

कुंभ, आपदा और पेयजल योजनाओं के लिए 256 करोड़ की मिली वित्तीय मंजूरी

09/05/2026
Governor Gurmeet Singh reached Kedarnath Dham
Main Slider

केदारनाथ धाम पहुंचे राज्यपाल, श्रद्धालुओं से संवाद कर यात्रा व्यवस्थाओं का लिया फीडबैक

09/05/2026
Next Post
Ramlala

रामजन्मोत्सव पर रामलला 18 घंटे भक्तों को देंगे दर्शन

यह भी पढ़ें

Mahant Rameshwar Puri

काशी अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी का निधन, संत समाज में दौड़ी शोक की लहर

11/07/2021
Naxalites Encounter

अबूझमाड़ में संयुक्त बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड, दो महिला माओवादी ढेर

26/06/2025

विश्व हिन्दू महासंघ ने मनाया योगी आदित्यनाथ का जन्मोत्सव

09/06/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version