इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर की खाद्य विभाग निरीक्षक ने ‘दुग्ध पदार्थ’ के नाम पर ‘पॉम ऑइल’ तैयार करने के आरोप में एक व्यवसायी पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की निरीक्षक हिमानी सोनपाट की ने बताया कि कल पत्थर मुंडला रोड स्थित जोगेश कुकरेजा की इकाई का निरीक्षण करने पहुंचे थे।
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यहां उनके द्वारा तैयार किये जा रहे दुग्ध पदार्थ के सेम्पल लिए। अलग-अलग नाम के पैकेट में दुग्ध पदार्थ की जगह पॉम ऑइल पैक करते पाए गए। यहां से 70 लीटर से ज्यादा तैयार सामग्री जप्त की हैं। इन सेम्पलों की जांच की जा रही हैं। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कराया हैं।
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पुलिस निरीक्षक भंवरकुआं संतोष दूधी ने बताया कि खाद्य निरीक्षक के आवेदन पर आरोपी जोगेश कुकरेजा निवासी अन्नपूर्णा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया हैं। कुकरेजा के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 272 यानी अपमिश्रित आस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री तैयार करना, 273 यानी लोक स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल जानते हुए खाद्य सामग्री की प्रतिस्थापन करना जैसी धाराएं दर्ज की गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही हैं।