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केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने कही ये बात

Writer D by Writer D
28/03/2024
in Main Slider, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
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Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal

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नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को CM पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता। इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना अपरिहार्य है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायपालिका के दायरे में नहीं। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उन्हें करने दीजिए। ये राजनीतिक मामला है। आप तय कीजिए। ऑर्डर लेना चाहते हैं क्या? उसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।

शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ईडी ने लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

‘अरविंद केजरीवाल आज अदालत में करेंगे बड़ा खुलासा’, कुछ ही देर बाद होगी कोर्ट में पेशी

अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे।

Tags: Arvind KejriwalDelhi high courtdelhi newsNational news
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