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पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी

Desk by Desk
23/10/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, रायबरेली
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Rape accused hanged

Rape accused hanged

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जिले में डेढ़ साल पहले हुई छह साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद के मामले में शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला आया है।  जिसमें  घटना को अंजाम देने वाले को फांसी की सजा सुनाई गई है।

बता दें, जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है।

मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना सलोन कोतवाली क्षेत्र में दो मई 2014 को घटी थी। गांव के रहने वाले एक शख्स के घर तिलक समारोह था। समारोह में शामिल होने आया गांव का ही जितेंद्र सिंह उसकी डेढ़ साल की बच्ची को खिला रहा था। बच्ची अचानक गायब हो गई। करीब दो घंटे की खोजबीन के बाद उसका शव गांव के पास बरामद हुआ।

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देर रात परिवारीजनों ने कोतवाली पहुंच जितेंद्र सिंह के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। मासूम के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में हुई। साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश से अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के खातिर बनाए गए पॉक्सो एक्ट में यहां अब तक सजा तो कई आरोपितों को सुनाई गई, लेकिन किसी अपराधी को फांसी की सजा का यह जनपद में पहला मामला है। छह साल से न्याय की राह देख रहे मासूम के परिवारीजनों ने कहा कि अब जाकर बेटी को इंसाफ मिला।

Tags: crime newscrime news in hindigangrapelatest UP newsLatest Uttar Pradesh News in HindiPoxo courtrape
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