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कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हिंगोली में आज से सात दिन का कर्फ्यू

Writer D by Writer D
01/03/2021
in Main Slider, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय, स्वास्थ्य
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curfew

curfew

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महाराष्ट्र तथा हिंगोली जिला में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष रुपेश जयवंशी सात दिन का कर्फ्यू लागू किया है, जो सोमवार सुबह सात बजे से शुरू हो गया है।

जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के अनुसार हिंगोली जिला में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक मार्च सुबह सात बजे से कर्फ्यू शुरू होगा तथा सात मार्च को रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी प्रतिष्ठानों, दुकानों और कैंटीनों में हर तरह की आवाजाही (व्यक्ति / वाहन) वर्जित रहेंगी।

इस दौरान हालांकि दूध बिक्री केंद्र, दूध बिक्रेताओं को सुबह नौ बजे से शाम बजे तक काम करने की इजाजत होगी। इस दौरान सभी सरकारी, अर्ध सरकारी दफ्तरों में कामकाज होगा। वहीं सभी पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, सभी विद्यालय, कॉलेज तथा शादी समारोह स्थल और लॉन बंद रहेंगे। दवा की दुकानों को इस दौरान खोलने की इजाजत दी जाएगी। वहीं पत्रकारों को दफ्तर आने तथा रिपोर्टिंग करने की इजाजत होगी।

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जिलाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्गों पर काम करने की अनुमति होगी। साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित निर्माण, सरकारी विभाग, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) , महाट्रांसपोर्ट और अन्य बिजली से संबंधित विभागों से रखरखाव और मरम्मत कार्य, दूरसंचार संबंधित सेवाएं, जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता कार्य की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप केवल सरकारी वाहनों, आवश्यक सेवा वाहनों और कृषि सेवा से संबंधित वाहनों में ईंधन की आपूर्ति जारी रखेंगे।

Tags: corona cases in maharashtacorona cases increases in maharashtraCorona curfewMaharashtra NewsNational news
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