• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पत्नी को 1 थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं… इस हाईकोर्ट की टिप्पणी ने छेड़ी नई बहस

Writer D by Writer D
21/02/2026
in Main Slider, गुजरात, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Slap
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

गुजरात हाईकोर्ट का एक फैसला इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस फैसले को कई लोग ठीक तो कई लोग सीधे तौर पर गलत बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति की तरफ से पत्नी को एक थप्पड़ (Slap) मारने की एक घटना को क्रूरता नहीं माना जा सकता है। क्रूरता का केस दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत होना बेहद जरूरी है।

पूरा मामला साल 1996 का है। इसी मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। कोर्ट में दिलीपभाई मंगलाभाई वरली ने अपील दायर की थी। इसमें उन्होंने सेशंस कोर्ट के साल 2003 के फैसले को चुनौती दी थी। उस समय कोर्ट ने दिलीपभाई को 7 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने त्महत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए धारा 306 के तहत ये सजा सुनाई थी।

महिला पक्ष से आरोप लगाया गया कि युवक हर रोज महिला को परेशान किया करता था। इसके साथ ही उसके साथ मारपीट भी किया करता था। इससे तंग आकर महिला ने आत्महत्या की थी। आरोप लगाया गया कि युवक ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। पति अपनी आय बढ़ाने के लिए रात में बैंजो बजाने जाता था, जिसे पत्नी नापसंद करती थी और यही उनके बीच सामान्य झगड़ों की मुख्य वजह थी।

जस्टिस गीता गोपी ने आदेश में कहा कि क्रूरता साबित करने के लिए लगातार और असहनीय मारपीट के ठोस सबूत जरूरी हैं। इस मामले में पहले निचली अदालत की तरफ से दिलीप भाई को 7 साल की सजा सुनाई गई थे, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

पत्नी को मारा था एक थप्पड़ (Slap) 

पूरा मामला एक थप्पड़ को लेकर है। कोर्ट में अपील कर्ता की तरफ से बताया गया कि पत्नी बिना बताए ही मायके चली गई थी। इससे न सिर्फ वह परेशान हुआ, बल्कि उसके साथ कई और लोग भी परेशान हुए थे। यही वजह है कि उसकी तरफ से पत्नी को एक थप्पड़ (Slap) मारा गया था। कोर्ट ने भी इसको एक हिसाब से सही माना है और क्रूरता का केस नहीं माना है।

Tags: Gujarat news
Previous Post

अब AI करेगा कॉपियों की जांच, मिनटों में मिलेगा रिज़ल्ट

Next Post

श्रीनगर के पास नदी में गिरा CRPF का वाहन, 7 जवान घायल

Writer D

Writer D

Related Posts

राजनीति

दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक होगा कुंभ मेला : मुख्यमंत्री

21/02/2026
Sheep
Main Slider

भेड़ों के झुंड पर धारदार हथियार से हमला, 30 से ज्यादा की मौत

21/02/2026
Jagadguru Rambhadracharya
Main Slider

कानून को वापस लेना ही होगा… UGC को लेकर रामभद्राचार्य का सरकार पर हमला

21/02/2026
SIR
राजनीति

SIR के बाद राजस्थान की वोटर लिस्ट जारी, इतने लाख लोगों के कटे नाम

21/02/2026
CRPF vehicle falls into river near Srinagar
Main Slider

श्रीनगर के पास नदी में गिरा CRPF का वाहन, 7 जवान घायल

21/02/2026
Next Post
CRPF vehicle falls into river near Srinagar

श्रीनगर के पास नदी में गिरा CRPF का वाहन, 7 जवान घायल

यह भी पढ़ें

बलिया में 50 और नये कोरोना पॉजिटिव

सिद्धार्थनगर में 18 नये काेरोना मरीज मिले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 361 पहुंची

17/07/2020
petrol

24 दिन बाद सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें अपने शहर में आज के रेट

24/03/2021
red wood sandal

इस बीज से हो सकता है स्तन कैंसर का इलाज!

30/10/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version