• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

आखिरी सांस गिन रहे पिता को बचाने की बेटे की इच्छा रह गई अधूरी, SC का फ़ैसला आने से पहले मौत

Writer D by Writer D
15/09/2022
in राष्ट्रीय, नई दिल्ली
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के एक नाबालिग लड़के ने गंभीर रूप से बीमार अपने पिता को लिवर दान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) के आदेश से पहले ही नाबालिग के पिता की मौत हो गई। इस संबंध में अदालत को बुधवार को जानकारी दी गई। इसके बाद जस्टिस कौल और जस्टिस अभय ओका की पीठ ने मामले की कार्यवाही स्थगित करने का फैसला किया।

यह मामला इससे पहले शुक्रवार को चीफ जस्टिस यूयू ललित के संज्ञान में लाया गया था, जिन्होंने मामले की तत्परता को समझते हुए इसे सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए थे। पीठ ने कहा था कि बेटे ने स्वेच्छा से अपना लिवर पिता को दान करने की इच्छा जताई है। लेकिन उसके नाबालिग होने की वजह से संबंधित कानून के तहत ऐसा करने की मंजूरी नहीं है। अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी को सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहने को कहा था।

इस बीच अदालत ने कहा था कि लिवर दान किया जा सकता है या नहीं, यह देखने के लिए संबंधित अस्पताल में नाबालिग का प्रारंभिक परीक्षण किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में नाबालिग की मां भी लिवर डोनेट करने को तैयार थी लेकिन मेडिकल टेस्ट में वह लिवर डोनेट करने के लिए फिट नहीं पाई गईं।

जीवित नाबालिगों के अंगदान को लेकर छिड़ी बहस

इस मामले से यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या जीवित नाबालिगों को अंगदान की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं क्योंकि कानून के अनुसार कोई भी नाबालिग मौत से पहले अपने शरीर का कोई भी अंग या टिश्यू टोनेट नहीं कर सकता।

इस शहर में 84 रुपए में मिल रहा  है पेट्रोल, जाने अपने शहर  के रेट

बता दें कि 17 साल के एक नाबालिग लड़के ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) का रुख किया था। नाबालिग ने याचिका में कहा था कि उसके पिता की हालत गंभीर है और उन्हें तुरंत लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मैं अपने पिता को लिवर देना चाहता हूं। इसी को लेकर नाबालिग ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी।

Tags: delhi newsliver donateSupreme Courtup news
Previous Post

इस शहर में 84 रुपए में मिल रहा  है पेट्रोल, जाने अपने शहर  के रेट

Next Post

रामलला का दर्शन करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे, काशी विश्वनाथ के दरबार में लगेंगे हाजिरी

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

उत्तराखंड में फायर सेफ्टी पर धामी सख्त, अस्पतालों-कोचिंग सेंटरों समेत सभी बड़े संस्थानों का होगा ऑडिट

23/06/2026
Consensus reached on Yamuna water dispute
राजनीति

पानी के मुद्दे पर हरियाणा-राजस्थान में बनी सहमति

23/06/2026
CM Dhami
राजनीति

राष्ट्रवाद के मजबूत स्तंभ थे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: CM धामी

23/06/2026
Mussoorie Municipality Office
Main Slider

उत्तराखंड में हड़कंप, मसूरी नगर पालिका और CM आवास को बम से उड़ाने की धमकी

23/06/2026
CM Vishnu Dev Sai paid tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee
राजनीति

राष्ट्रवाद के मजबूत स्तंभ थे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: CM साय

23/06/2026
Next Post
Eknath Shinde

रामलला का दर्शन करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे, काशी विश्वनाथ के दरबार में लगेंगे हाजिरी

यह भी पढ़ें

Doval took part in SCO

SCO में डोभाल ने लिया हिस्सा, कहा- लश्कर-जैश पर हो सख्त कार्रवाई

24/06/2021
SBI

एसबीआई के कर्मचारियों को लगने वाला है बड़ा झटका, 30 हजार लोगों को देगी वीआरएस

07/09/2020
holi

होली पर इन मंत्र जाप से दूर करें जीवन की सभी परेशानियां

07/03/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version