• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार, राजनीतिक दलों को लगाई फटकार

Writer D by Writer D
09/05/2022
in राष्ट्रीय, नई दिल्ली
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। शाहीन बाग (Shaheen Bagh) से अतिक्रमण हटाये जाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उसपर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देशभर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियानों पर उन्होंने रोक नहीं लगाई है। साथ ही शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में मामला रिहायशी मकानों से जुड़ा नहीं है, बल्कि सड़क को खाली कराने से जुड़ा है।

इसके बाद CPIM पार्टी ने अपनी याचिका भी वापस ले ली। बता दें कि दक्षिण दिल्ली के अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई MCD कर रही है, उसको रोकने के लिए भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPIM) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

… तो शाहीनबाग (Shaheen Bagh) पर क्यों चला बुलडोजर? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल

साउथ MCD में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि CPIM पार्टी इस मामले में याचिका क्यों दायर कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ आता है। क्या कोई पीड़ित नहीं है?

इसपर सीनियर वकील पी सुरेंद्रनाथ ने कहा कि एक याचिका रेहड़ीवालों के एसोसिएशन की भी है। आगे जस्टिस राव ने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। वहीं यह भी कहा गया कि अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे होंगे तो उनको भी हटाया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में हम लोगों ने इसलिए दखल दी क्योंकि इमारतों को गिराया जा रहा था। रेहड़ी पटरी वाले सड़क पर सामान बेचते हैं। अगर दुकानों को नुकसान हो रहा है तो उनको कोर्ट आना चाहिए था। रेहड़ी पटरी वाले क्यों आए?

आगे CPIM के वकील ने कहा कि कोर्ट ने ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देश में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही हर कार्रवाई को नहीं रोका है। अगर रिहायशी मकानों को तोड़ा जाएगा तो हम दखल देंगे। लेकिन यहां मामला सड़क से अतिक्रमण हटाने का है।

शोपियां: सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी

Tags: delhi newsNational newsShaheen BaghSupreme Court
Previous Post

ज्वेलर के घर पर भीषण डाका, करोड़ों का सोना-चाँदी लेकर बदमाश फुर्र

Next Post

अब WhatsApp पर कोई नहीं पढ़ पाएगे आपकी चैट, ऑन कर लें ये सेटिंग

Writer D

Writer D

Related Posts

Chardham Yatra
राजनीति

चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 20 लाख के करीब पहुंचे श्रद्धालु

23/05/2026
CM Dhami
Main Slider

मुख्यमंत्री धामी बोले-देवभूमि में सड़कों पर नमाज़ नहीं होने देंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं

22/05/2026
Bhojshala
Main Slider

भोजशाला में 721 वर्ष बाद शुक्रवार को हुई महाआरती, वाग्देवी की प्रतिमा रखकर किया पूजन

22/05/2026
CM Dhami
राजनीति

फॉरेस्ट गार्ड के एक हजार पदों पर होगी नई नियुक्तियां: मुख्यमंत्री

22/05/2026
Savin Bansal
राजनीति

जिला प्रशासन की दर से नहीं लौटता कोई खाली, सब जगह से थकहार संजीव पहुंचा था डीएम द्वार

21/05/2026
Next Post
WhatsApp

अब WhatsApp पर कोई नहीं पढ़ पाएगे आपकी चैट, ऑन कर लें ये सेटिंग

यह भी पढ़ें

palkan ke chhaon mein

‘पलकन के छांव में…’ भोजपुरी गीत ने उड़ाया गर्दा, यूट्यूब पर मिले इतने व्यूज

02/07/2023
CM Bhajan lal Sharma

कर्मचारी संघों के संवाद में आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ ने रखी मांगे: सीएम भजन लाल शर्मा

08/06/2024
voting

UP Election: सातवें चरण का मतदान संपन्न, 54 सीटों के लिए करीब 57 प्रतिशत मतदान

07/03/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version