लखनऊ। अदम पैरवी में खारिज हुए तलाक के मुकदमे को फिर से शुरू करने के लिए योगी सरकार की कार्यवाहक मंत्री स्वाती सिंह (Swati Singh) ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष अपने विधायक पति के खिलाफ एक अर्जी देकर पूर्व आदेश को वापस लिये जाने का अनुरोध किया है। इस पर अपर पारिवारिक न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
पारिवारिक न्यायालय की पूर्व पत्रावली के अनुसार, मंत्री पारिवारिक विवादों के चलते अपने पति से तलाक के लिए लखनऊ में पारिवारिक न्यायालय के समक्ष तलाक का मुकदमा दाखिल किया था। इस मामले को अदालत ने विचारार्थ स्वीकार करते हुए पति को अपना पक्ष रखने एवं आपत्ति दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था।
इसी दौरान वर्ष 2017 में विधानसभा के चुनाव में स्वाती ने विधायकी का चुनाव लड़ा एवं विजयी घोषित हुईं। साथ ही सरकार में मंत्री भी बन गयीं। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान वह अदालत में हाजिर नहीं हो सकीं। मंत्री की गैरहाजिरी के कारण पारिवारिक न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश प्रथम द्वारा वर्ष 2018 में उनके तलाक के मुकदमे को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था।
अदम पैरवी में खारिज किये जाने के इसी आदेश को वापस लेने के लिए स्वाती सिंह सोमवार को अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुईं तथा आदेश वापसी का प्रार्थना पत्र विलंब से दिये जाने के कारण अपना पक्ष रखा। इस पर अदालत ने सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है।