• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कैद

Writer D by Writer D
28/05/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, शामली
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

शामली। उत्तर प्रदेश में शामली जिले की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर शनिवार को दस वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 21 अप्रैल 2022 को कस्बा शामली के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने कोतवाली पर अभियोग दर्ज कराया था कि 19 अप्रैल 2022 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से अपनी सहेली के यहां गई थी। इसी दौरान दीपक निवासी मोहल्ला पंसारियान कस्बा शामली उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया।

आरोपी युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से करने पर जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के उपरांत आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जांच अधिकारी ने पूरे मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए।

यह मामला जनपद के कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने चार माह के अतिरिक्त कारावास (Imprisonment) का प्रावधान किया है।

Tags: crime newsshamli news
Previous Post

चौथ वसूली के आरोप में नौ गिरफ्तार

Next Post

पैसे देने मना करने पर की पिता की हत्या

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री

26/06/2026
CM Yogi listened to the problems of 200 people.
उत्तर प्रदेश

जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराएं अधिकारी: मुख्यमंत्री

26/06/2026
champat rai
उत्तर प्रदेश

राम मंदिर चंदा विवाद: चंपत राय ने दिया इस्तीफा, अनिल मिश्रा ने भी छोड़ा मंदिर ट्रस्ट

26/06/2026
Arvind Kejriwal
उत्तर प्रदेश

रामलला के दरबार पहुंचे अरविंद केजरीवाल, विधि-विधान से किया दर्शन-पूजन

26/06/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

बंकिम चंद्र और शाहू जी महाराज राष्ट्रसेवा के प्रेरणास्रोत: केशव मौर्य

26/06/2026
Next Post
Murder

पैसे देने मना करने पर की पिता की हत्या

यह भी पढ़ें

CA Foundation Result

जारी हुआ ICSI CS प्रोफेशनल दिसंबर रिजल्ट, यहां देखें टॉपर्स लिस्ट

25/02/2023

योगी आदित्यनाथ होने के मायने

21/05/2022
Chutney

स्वाद से भरपूर है ये टेस्टी चटनी, खानें का बढ़ जाएगा जायका

05/03/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version