• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

3 साल की मासूम के रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत

Writer D by Writer D
18/01/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, फतेहपुर
0
sentenced to death

sentenced to death

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फ़तेहपुर। जनपद की पाक्सो कोर्ट ने 3 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। एफआईआर दर्ज होने के महज 2 महीने 10 दिन के भीतर अदालत ने ट्रायल खत्म कर यह फैसला सुनाया है और 25 हजार रुपए का मुआवजा पीड़िता के परिवार को देने का आदेश दिया है।

जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में 15 अक्टूबर 2021 को देवी विसर्जन के दौरान 3 साल की मासूम गायब हो गई थी। पहले तो उसके परिजनों ने खुद खोजबीन की थी और जब उसका कोई अता-पता नहीं चला तो उन्होंने बच्ची के गुम होने की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी थी। ताबड़तोड़  तलाश में जुटी पुलिस को घर से कुछ दूरी पर बच्ची की लाश मिली।

पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद मासूम की हत्या की गई। तहकीकात में पुलिस ने आरोपी को खोज निकाला। पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी भीड़ में शामिल मासूम को  बहला फुसलाकर एकांत में अपने साथ ले गया था और उसने शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। वहीं, अपराध का पता न चले इसलिए उसने मासूम की हत्या कर दी।

INS रणवीर में हुए ब्लास्ट में 3 जवान शहीद, 11 घायल

पुलिस ने इस मामले में मात्र सात दिन के भीतर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद चले ट्रायल के पूरा होने के बाद कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 और पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा भी कोर्ट ने दोषी को आईपीसी की धारा 364 और 377 में आजीवन कारावास दिया और 20-20 हजार का जुर्माना ठोका। वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत भी 7 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया।

Tags: crime newsfatehpur newspocso actrape & murder newssentenced to deathup news
Previous Post

INS रणवीर में हुए ब्लास्ट में 3 जवान शहीद, 11 घायल

Next Post

दिल्ली पहुंची मुलायम सिंह की बहू, कल बीजेपी में हो सकती है शामिल

Writer D

Writer D

Related Posts

Potato Pinwheel
Main Slider

घर आएं गेस्ट के लिए झटपट बनाएं चटपटे पोटेटो पिनवील

19/07/2026
chutney
Main Slider

इसका जायका खाने में लगाएगा स्वाद का तड़का, देखें रेसिपी

19/07/2026
Eyebrows
Main Slider

आइब्रो को घनी बनाने के लिए अपनाएं ये उपाय

19/07/2026
Gold Facial
Main Slider

खुद से ही करें ये फेशियल, बच जाएगा पार्लर का खर्चा

19/07/2026
Mukhyamantri Shikshak Suraksha Cashless Medical Scheme turns out to be a boon
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री शिक्षक सुरक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना बनी वरदान, मात्र 10 दिनों में 142 शिक्षकों को मिला लाभ

18/07/2026
Next Post

दिल्ली पहुंची मुलायम सिंह की बहू, कल बीजेपी में हो सकती है शामिल

यह भी पढ़ें

Earthquake

कुछ सेकंड में तबाह हुए शहर! वेनेजुएला में भूकंप ने मचाई तबाही

25/06/2026
सीएम योगी

पूर्व की सरकारें परिक्रमा से रोकती थीं, हम दे रहे है सुविधाएं : योगी

13/11/2020

विवाद के बाद बैकफुट में आया प्रशासन, फिर से सफेद हो रही काशी की मस्जिद

07/12/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version